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खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2021

  • 11 Nov 2021
  • 5 min read

प्रिलिम्स के लिये:

खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2021,  भारतीय खान ब्यूरो, ग्लोबल पोज़िशनिंग सिस्टम

मेन्स के लिये:

खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2021 के मुख्य प्रावधान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में खान मंत्रालय ने खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2021 को खनिज संरक्षण और विकास नियम (MCDR), 2017 में संशोधन करने के लिये अधिसूचित किया है।

  • MCDR को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 [MMDR Act] की धारा 18 के तहत तैयार किया गया है।
  • ये नियम खनिजों के संरक्षण, व्यवस्थित और वैज्ञानिक खनन, देश में खनिजों के विकास और पर्यावरण की सुरक्षा के लिये नियम प्रदान करते हैं।

प्रमुख बिंदु

  • अनिवार्य ड्रोन सर्वेक्षण:
    • ये नियम निर्धारित करते हैं कि भारतीय खान ब्यूरो (IBM Nagpur) द्वारा निर्दिष्ट कुछ या सभी पट्टों के संबंध में डिजिटल ‘ग्लोबल पोज़िशनिंग सिस्टम’ (DGPS) या ‘टोटल स्टेशन’ या ‘ड्रोन सर्वेक्षण’ के संयोजन से खान संबंधित सभी योजनाएँ और अनुभाग तैयार किये जाएंगे।
      • ‘टोटल स्टेशन’ एक ऑप्टिकल उपकरण है जो आमतौर पर निर्माण, सर्वेक्षण और सिविल इंजीनियरिंग में उपयोग किया जाता है। यह क्षैतिज कोणों, लंबवत कोणों तथा दूरी को मापने के लिये उपयोगी है।
  • डिजिटल इमेज सबमिशन:
    • पट्टेदारों और आशय पत्र धारकों द्वारा खनन क्षेत्रों की डिजिटल छवियों को प्रस्तुत करने का प्रावधान करने के लिये नया नियम लाया गया है।
    • 1 मिलियन टन या उससे अधिक की वार्षिक उत्खनन योजना वाले या 50 हेक्टेयर या उससे अधिक के पट्टे वाले क्षेत्र के पट्टेदारों को हर वर्ष पट्टे की सीमा के बाहर और 100 मीटर तक के पट्टे वाले क्षेत्र की ड्रोन सर्वेक्षण छवियाँ प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।
      • अन्य पट्टेदार उच्च विभेदन उपग्रह चित्र प्रस्तुत करते हैं।
    • इस कदम से न केवल खान नियोजन प्रथाओं, खानों में सुरक्षा और बचाव में सुधार होगा बल्कि खनन कार्यों का बेहतर पर्यवेक्षण भी सुनिश्चित होगा।
  • अनुपालन बोझ में कमी:
    • अनुपालन बोझ को कम करने के लिये दैनिक रिटर्न में छूट का प्रावधान। 
    • राज्य सरकार के अलावा आईबीएम को दी गई मासिक या वार्षिक रिटर्न में अधूरी या गलत जानकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति।
  • दंड प्रावधान:
    • नियमों में दंड संबंधी प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाया गया है। नियमों में संशोधन निम्नलिखित प्रमुख शीर्षकों के तहत नियमों के उल्लंघन को वर्गीकृत करता है:
      • बड़े उल्लंघन: कारावास की सज़ा, जुर्माना या दोनों।
      • मामूली उल्लंघन: जुर्माने को कम किया गया, ऐसे उल्लंघनों के लिये केवल जुर्माने का दंड निर्धारित किया गया है।
      • नियमों को अपराध की श्रेणी से हटाना: अन्य नियमों के उल्लंघन को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। इन नियमों में रियायत पाने वाले या किसी अन्य व्यक्ति पर कोई विशिष्ट बाध्यता को आरोपित नहीं किया गया है। 
  • वित्तीय आश्वासन:
    • निर्धारित अवधि के भीतर अंतिम खदान बंद करने की योजना प्रस्तुत न करने की स्थिति में पट्टाधारक के वित्तीय बीमा या परफॉरमेंस सिक्योरिटी को जब्त करने के प्रावधान को जोड़ा गया है।
  • रोज़गार के अवसर बढ़ाना:
    • छोटी खदानों के लिये एक अंशकालिक खनन इंजीनियर या एक अंशकालिक भूविज्ञानी की नियुक्ति की अनुमति है जो छोटे खनिकों के अनुपालन बोझ को कम करेगा।
    • खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा जारी पात्रता के एक द्वितीय श्रेणी प्रमाण पत्र के साथ विधिवत मान्यता प्राप्त संस्थान की ओर से दिया गया खनन और खान सर्वेक्षण में डिप्लोमा को पूर्णकालिक खनन इंजीनियर के लिये तय पात्रता में जोड़ा गया है।
      • इसके अलावा अंशकालिक खनन इंजीनियर के लिये भी पात्रता जोड़ी गई है।

स्रोत: पीआईबी 

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