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राजस्थान

राजस्थान में दो प्रमुख श्रम सुधारों की स्वीकृति

  • 28 Oct 2025
  • 11 min read

चर्चा में क्यों?

आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और श्रमिक कल्याण को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में सुरक्षित, गरिमामय तथा प्रगतिशील कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दो प्रमुख श्रम सुधारों को स्वीकृति प्रदान की।

मुख्य बिंदु

  • राजस्थान दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश, 2025:
    • बाल श्रम निषेध: 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दुकानों या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम करने पर प्रतिबंध है।
    • प्रशिक्षुओं के लिये न्यूनतम आयु 12 से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दी गई है।
    • किशोरों के लिये संरक्षण (14-18 वर्ष): उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण की सुरक्षा के लिये रात के समय काम करने पर प्रतिबंध।
    • संशोधित कार्य मानक: दैनिक कार्य सीमा 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दी गई है तथा त्रैमासिक ओवरटाइम सीमा 126 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे कर दी गई है।
  • राजस्थान कारखाना (संशोधन) नियम, 2025:
    • महिला रोज़गार प्रावधान: गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को छोड़कर, महिला श्रमिकों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने पर अनुमोदित कारखाना वातावरण में काम करने की अनुमति देता है।
    • अनिवार्य सुरक्षा उपाय: नियोक्ताओं को सुरक्षात्मक उपकरण (मास्क, दस्ताने, श्वासयंत्र) उपलब्ध कराने होंगे, सुरक्षित वायु गुणवत्ता बनाए रखनी होगी तथा सभी कर्मचारियों के लिये नियमित सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित करना होगा।
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