इंदौर शाखा: IAS और MPPSC फाउंडेशन बैच-शुरुआत क्रमशः 6 मई और 13 मई   अभी कॉल करें
ध्यान दें:

State PCS Current Affairs


बिहार

औद्योगिक भूमि के निबंधन व स्टांप शुल्क पूरी तरह माफ

  • 22 Mar 2022
  • 2 min read

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में ज़मीन की लागत कम करने के लिये एक बड़ा फैसला लेते हुए औद्योगिक भूमि के लिये निबंधन और स्टांप शुल्क को पूरी तरह माफ करने की अधिसूचना जारी की। यह अधिसूचना 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी रहेगी।

प्रमुख बिंदु 

  • राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में उद्योगों के लिये सस्ती ज़मीन उपलब्ध कराने की दिशा में यह फैसला लिया गया है। 
  • मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (BIADA) को सरकार द्वारा आवंटित भूमि के निबंधन पर स्टांप और निबंधन शुल्क नहीं देना होगा। 
  • इसी तरह औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंदर या बाहर की ऐसी कोई भी ज़मीन, जिसका इस्तेमाल निजी निवेशकों के द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिये होगा, उसके दस्तावेज़ों के निबंधन पर स्टांप शुल्क माफ कर दिया जाएगा। 
  • सरकार के इस निर्णय का लाभ केवल नई इकाइयों को ही मिलेगा, साथ ही निजी निवेशकों को 100 फीसदी रजिस्ट्री और स्टांप फीस में छूट का फायदा तभी मिलेगा, जब उनके इन्वेस्ट प्रपोजल को राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद (SIPB) के स्टेज-1 से क्लीयरेंस मिली हो। 
  • निजी निवेशकों को छूट का फायदा केवल पहले ट्रांजेक्शन में लीज, बिक्री या ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट्स पर ही मिलेगा। इसके अलावा अगर निवेशक प्रदेश सरकार के तय नियमों का पूरी तरह से ध्यान नहीं रखेगा तो दी गई छूट की राशि की वसूली उद्योग विभाग निवेशक से करेगा।
close
एसएमएस अलर्ट
Share Page
images-2
images-2