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हरियाणा

कोविड पीड़ितों के परिजनों के लिये अनुग्रह सहायता हेतु ऑनलाइन सेवा शुरू

  • 25 Nov 2021
  • 2 min read

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में कोविड-19 के कारण मरने वाले मृतकों के परिजनों को प्रति मृतक 50,000 रुपए की अनुग्रह सहायता प्रदान करने के लिये अंत्योदय सरल पोर्टल पर एक ऑनलाइन सेवा शुरू की है। 

प्रमुख बिंदु 

  • अब आवेदक अपना दावा आवेदन दो निर्दिष्ट दस्तावेज़ों (मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रति और मृतक को कोविड-19 पॉजिटिव बताने वाली रिपोर्ट की प्रति) के साथ ऑनलाइन जमा कर सकते हैं । 
  • एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि इस सेवा को ‘परिवार पहचान-पत्र’ के साथ जोड़कर विकसित किया गया है। दावों के सभी आवेदनों को आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने के 30 दिनों के भीतर निपटाया जाएगा और आधार से जुड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रक्रियाओं के माध्यम से सहायता वितरित की जाएगी।
  • यह योजना हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में होगी। ज़िले के उपायुक्त सह अध्यक्ष ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसमें मृतक निवास कर रहा था, उचित सत्यापन के बाद लाभार्थी को अनुग्रह राशि जारी करेगा। 
  • उल्लेखनीय है कि हरियाणा में अब तक COVID-19 के कारण 10053 लोगों की मौत हो चुकी है।
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