इंदौर शाखा: IAS और MPPSC फाउंडेशन बैच-शुरुआत क्रमशः 6 मई और 13 मई   अभी कॉल करें
ध्यान दें:

State PCS Current Affairs


राजस्थान

अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिये ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ

  • 16 Nov 2022
  • 3 min read

चर्चा में क्यों?

15 नवंबर, 2022 को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिये ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिये पोर्टल का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

टीकाराम जूली ने बताया कि विभाग द्वारा ज़िला मुख्यालयों पर संचालित समस्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर (केवल शैक्षणिक पाठ्यक्रमों कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय हेतु) राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र, जो घर से दूर रहकर अन्य स्थान पर कमरा किराए पर लेकर (पेईंग गेस्ट के रूप में) अध्ययन करते हैं, उन छात्रों हेतु आवास, भोजन एवं बिजली-पानी इत्यादि सुविधाओं हेतु पुनर्भरण राशि के रूप में अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के अंतर्गत 2000 रुपए प्रतिमाह प्रतिवर्ष (अधिकतम 10 माह हेतु) दिये जाएंगे।

  • उन्होंने बताया कि योजना का लाभ शैक्षणिक सत्र 2022-23 में राजकीय महाविद्यालय की स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कक्षाओं में नियमित रूप से अध्ययनरत SC, ST, OBC, MBC, EWS और Minority के छात्रों को देय होगा।
  • इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के 1500, अनुसूचित जनजाति के 1500, अन्य पिछड़ा वर्ग के 750, अति पिछड़ा वर्ग के 750, आर्थिक पिछड़ा वर्ग के 500 एवं अल्पसंख्यक वर्ग के 500 विद्यार्थियों को लाभ दिया जाएगा।
  • सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री ने बताया कि योजना में छात्रों के ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था लागू की गई है। सामान्य दिशा-निर्देश का विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाइट http://sje.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
  • उन्होंने बताया कि छात्र वर्तमान में जिस राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत् है, उस महाविद्यालय के द्वारा ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की गहन जाँच कर आवेदन पत्र स्वीकृतकर्त्ता अधिकारी (विभागीय ज़िलाधिकारी) को भिजवाया जाएगा तथा स्वीकृतकर्त्ता अधिकारियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त परिपूर्ण आवेदन पत्रों की ऑनलाईन स्वीकृति कर निर्धारित राशि का भुगतान छात्र के खाते में डीबीटी किया जाएगा।
  • योजना के अंतर्गत लाभान्वित किये जाने हेतु ज़िलेवार, वर्गवार एवं संकायवार लक्ष्यों के अनुरूप नियमानुसार स्वीकृति संबंधित उप निदेशक/ सहायक निदेशक (ज़िलाधिकारी) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी की जाएगी। अभ्यर्थी को मासिक/ प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा।    
close
एसएमएस अलर्ट
Share Page
images-2
images-2