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हरियाणा

निजी शैक्षणिक संस्थानों को प्रॉपर्टी टैक्स में एक वर्ष की छूट

  • 09 Nov 2021
  • 1 min read

चर्चा में क्यों?

8 नवंबर ,2021 को हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने राज्य के निजी शैक्षणिक संस्थानों को संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) में एक वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया।

प्रमुख बिंदु

  • विज ने बताया कि एक वर्ष की छूट से राज्य में स्थापित निजी शैक्षणिक संस्थानों को 23.50 करोड़ रुपए के संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) का लाभ होगा।
  • उल्लेखनीय है कि सरकारी शैक्षणिक भवनों को भी पहले ही संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) में एक वर्ष की छूट दी गई है और इससे 10.35 करोड़ रुपए का वित्तीय खर्च आएगा।
  • इस निर्णय से राज्य के 88 निकायों के 8986 शैक्षणिक संस्थानों को लगभग 33.85 करोड़ रुपए का लाभ होगा।
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