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उत्तर प्रदेश

‘एकमुश्त समाधान योजना’ (ओटीएस) का शुभारंभ हुआ

  • 09 Nov 2023
  • 4 min read

चर्चा में क्यों?

8 नवंबर, 2023 को उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने लखनऊ के कैंट उपकेंद्र पर पावर कॉर्पोरेशन की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का शुभारंभ किया। यह योजना 31 दिसंबर, 2023 तक तीन चरणों में लागू की जाएगी।  

प्रमुख बिंदु  

  • ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कैंट उपकेंद्र पर ब्याज माफी के लिये पहला पंजीकरण कराने वाली छावनी क्षेत्र निवासी मीरा को छूट का लाभ देकर बिजली बिल सौंपा। 
  • ‘एकमुश्त समाधान योजना’के तहत राज्य सरकार ने बिजली चोरी करते पकड़े गए लोगों को सहूलियत दी है। उनके बिल पर ब्याज व जुर्माने में 65 फीसदी की छूट दी जा रही है। ऐसे उपभोक्ता महज 35 फीसदी जुर्माना भर कर कानूनी कार्रवाई से मुक्त हो सकते हैं। 
  • इस योजना का पहला चरण 8 से 30 नबंबर तक, दूसरा चरण 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक और तीसरा चरण 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा।  
  • इस योजना के तहत 50 से 100 फीसदी तक छूट मिलेगी। यह शत प्रतिशत छूट एक किलोवाट वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी।   
  • बिजली चोरी में पकड़े गए लोगों, स्थाई रूप से कटे कनेक्शन वाले बकायेदारों और न्यायालय के लंबित मामले में भी समाधान योजना में शामिल किया जा सकेगा।  
  • योजना में एक किलोवाट से अधिक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान के साथ किश्तों में भुगतान के दो विकल्प दिये गये हैं।   
    • 30 नवंबर तक अपने बकाये का पूर्ण भुगतान पर 90 प्रतिशत की छूट, तीन किश्तों में भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट तथा छह किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी।   
    • एक से 15 दिसंबर तक पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट, तीन किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत तथा छह किश्तों में भुगतान पर 60 प्रतिशत की छूट,   
    • 16 दिसंबर के बाद पूर्ण भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट, तीन किश्तों में भुगतान पर 60 प्रतिशत तथा छह किश्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।   
  • तीन किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं द्वारा 30 नवंबर तक अपने बकाये का पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत तथा तीन किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके पश्चात के चरणों में दोनों विकल्पों में भुगतान पर क्रमश: 10 प्रतिशत कम की छूट मिलेगी।   
  • तीन किलोवाट से अधिक के भार वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं द्वारा 30 नवंबर तक पूर्ण भुगतान पर 60 प्रतिशत तथा तीन किश्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।   
  • निजी वाणिज्यिक संस्थानों और औद्योगिक उपभोक्ताओं को 30 नवंबर तक अपने बकाये के पूर्ण भुगतान पर 50 प्रतिशत तथा तीन किश्तों में भुगतान पर 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके पश्चात के चरणों में दोनों विकल्पों में भुगतान पर क्रमश: 10 प्रतिशत कम की छूट मिलेगी।   
  • निजी नलकूप के उपभोक्ताओं को उनके 31 मार्च, 2023 तक के देय सरचार्ज एवं अन्य सभी अर्ह उपभोक्ताओं को उनके 31 अक्तूबर, 2023 तक के देय सरचार्ज में छूट दी जाएगी।   

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