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छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गए महत्त्वपूर्ण निर्णय

  • 09 Dec 2021
  • 5 min read

चर्चा में क्यों?

8 दिसंबर, 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय पर मंत्रिपरिषद ने महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये।

प्रमुख बिंदु 

  • मंत्रिपरिषद ने खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी राशनकार्ड पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अतिरिक्त खाद्यान्न नि:शुल्क वितरण करने का निर्णय लिया। इस पर 223.58 करोड़ रुपए के व्ययभार की प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत की जाएगी।
  • छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक नीति 2019-24 में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को औद्योगिक नीति में वर्णित पिछड़े विकासखंड श्रेणी ‘द’में रियायती दर पर विभागीय लैंड बैंक की (औद्योगिक पार्क/ क्षेत्र के लिये हस्तांतरित भूमि को छोड़कर) अविकसित औद्योगिक प्रयोजन की भूमि आवंटित किये जाने संबंधी प्रावधान एवं अन्य संशोधनों का अनुमोदन किया गया।
  • सोलर विद्युत उत्पादन में लगने वाले प्लांट एवं मशीनरी पर आधारित उद्योगों को उच्च प्राथमिकता की श्रेणी में शामिल किया गया। निजी भूमि पर उत्पादन किये जाने वाले काष्ठ पर आधारित उद्योग को प्राथमिकता उद्योग में शामिल किया गया।
  • औद्योगिक नीति के अंतर्गत एमएसएमई सेवा श्रेणी उद्यमों की सूची अनुमोदित की गई।
  • औद्योगिक नीति में पूर्व में किये गए संशोधनों को एक नवंबर, 2019 से प्रभावशील किये जाने का अनुमोदन दिया गया। धान/चावल उपार्जन में प्रयुक्त होने वाले जूट बैग/बारदाना को उच्च प्राथमिकता में शामिल किया गया।
  • स्वामी आत्मानंद अंग्रेज़ी माध्यम स्कूलों में सहायक शिक्षक पद पर भर्ती के लिये बस्तर एवं सरगुजा संभाग तथा कोरबा ज़िले में लागू स्थानीय निवासी होने की शर्त से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
  • खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य में किसानों से धान खरीदी के लिये पुराने जूट बारदानों की दर 18 रुपए प्रति नग से बढ़ाकर 25 रुपए प्रति नग निर्धारित करने तथा किसानों को इसका भुगतान समर्थन मूल्य के भुगतान के साथ करने संबंधी मुख्यमंत्री के अनुमोदन का अनुसमर्थन किया गया।
  • आबकारी विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली आबकारी उप निरीक्षक के पद पर सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में आवेदकों/कर्मचारियों को आयु सीमा में केवल एक बार के लिये छूट देते हुए आगामी सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया।  
  • रायपुर विकास प्राधिकरण रायपुर को पट्टे पर रायपुर नगर निगम क्षेत्र में पूर्व में आवंटित शासकीय भूमि को एक रुपए प्रति वर्ग फीट की दर से आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
  • मुख्यमंत्री द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में राइस मिलों को कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि 120 रुपए प्रति क्विंटल दिये जाने की घोषणा की गई है। 
  • छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा आयोग अधिनियम 1995 की धाराओं में संशोधन कर उपाध्यक्ष पद के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
  • गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोठान समिति में उत्पादित कम्पोस्ट को सहकारी समितियों के माध्यम से निजी संस्था/फर्म को भी विक्रय के लिये सम्मिलित करने तथा योजना के अंतर्गत प्रावधानित बजट में 0.5 प्रतिशत प्रशासकीय मद में व्यय की अनुमति दिये जाने का निर्णय लिया गया।
  • द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2021-22 का विधानसभा में उपस्थापन के लिये छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2021 का अनुमोदन किया गया। 
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