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हरियाणा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद नियम, 2021 को स्वीकृति मिली

  • 05 Nov 2021
  • 2 min read

चर्चा में क्यों?

  • 2 नवंबर, 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद नियम, 2021 को स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रमुख बिंदु

  • भू-राजस्व के बकाया के रूप में अवॉर्ड राशि की वसूली के प्रावधान को शामिल करने के लिये मसौदा नियम ‘हरियाणा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद नियम, 2021’ तैयार किया गया है।
  • मामलों की सुनवाई के दौरान उत्पन्न होने वाली कानूनी जटिलताओं/मुद्दों से निपटने के लिये महाप्रबंधक, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढाँचा विकास निगम, पंचकूला के स्थान पर न्याय प्रशासन विभाग, हरियाणा के एक अधिकारी को शामिल करके परिषद की संरचना में भी बदलाव किया गया है।
  • उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने हरियाणा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद नियम, 2007 अधिसूचित किया था, जिसमें परिषद की संरचना और परिषद द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिये पालन की जाने वाली प्रक्रिया हेतु प्रावधान किया गया है।
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