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हरियाणा

कैबिनेट ने एमएमपीएसवाई एसओपी को लागू करने की दी मंजूरी

  • 09 Feb 2022
  • 3 min read

चर्चा में क्यों?

8 फरवरी, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ‘मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना’(एमएमपीएसवाई) के कार्यान्वयन को संशोधित स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रमुख बिंदु 

  • एमएमपीएसवाई के तहत, एमएमपीएसवाई पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के अनुसार स्व-घोषणा के आधार पर 2019-20 और 2020-21 के दौरान 8,77,538 परिवारों को 270.84 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। 
  • नागरिक संसाधन सूचना विभाग (सीआरआईडी) से प्राप्त सत्यापित आँकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 31 जनवरी, 2022 को एमएमपीएसवाई के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के 2,83,772 लाभार्थियों को प्रीमियम की प्रतिपूर्ति के रूप में 3,54,77,472 रुपए वितरित किये गए।
  • योजना के तहत सीआरआईडी उन परिवारों का सत्यापित डेटा प्रदान करेगी जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपए वार्षिक से कम या उसके बराबर है और जिनके पास परिवार पहचान पत्र पहचान संख्या है। पात्र लाभार्थियों की पहचान सीआरआईडी द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों से की जाएगी। 
  • एमएमपीएसवाई योजना के तहत, 6000 रुपए प्रति परिवार की राशि के लिये पात्र लाभार्थी पाँच केंद्रीय योजनाओं अर्थात् पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, पीएमकेएमवाई, पीएमएसवाईएमवाई और पीएमएलवीएमवाई का लाभ पाने के हकदार होंगे। 
  • 6000 रुपए की बीमा राशि का उपयोग लाभार्थी की पात्रता के अनुसार उक्त सभी योजनाओं के प्रीमियम का भुगतान करने के लिये किया जाएगा।
  • केंद्र सरकार की 5 योजनाओं में से किसी भी योजना में शामिल होने के समय लाभार्थी अंशदान की पहली किश्त का भुगतान लाभार्थी द्वारा स्वयं किया जाएगा, जिसकी प्रतिपूर्ति बाद में राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। 
  • योजना को जारी रखने के कारण देय आगामी प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थी के खातों में या बीमा कंपनी को किया जाएगा। तीन मानधन योजनाओं (पीएमकेएमवाई, पीएमएसवाईएमवाई और पीएमएलवीएमवाई) के पात्र लाभार्थियों के लंबित बकाया/प्रीमियम का भुगतान भी पहली अप्रैल, 2020 से एमएमपीएसवाई के तहत किया जाएगा।
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