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बाल सेवा योजना

  • 03 Aug 2021
  • 1 min read

चर्चा में क्यों?

3 अगस्त, 2021 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने कोविड-19 महामारी की वजह से अनाथ हुए बच्चों को बाल सेवा योजना के तहत प्रतिमाह 2500 रुपए की मौद्रिक सहायता प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

  • इस योजना के तहत 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे, जिन्होंने कोविड-19 से अपने माता-पिता दोनों या किसी एक को खो दिया है; पात्र होंगे।
  • इस योजना का लाभ प्रति परिवार से अधिकतम दो बच्चों को ही मिल सकता है।
  • इस योजना का शत-प्रतिशत वित्तीयन उत्तर प्रदेश सरकार करेगी।
  • इस योजना के अंतर्गत उन मेधावी छात्रों को भी शामिल किया गया है, जो 23 वर्ष की आयु के हो चुके हैं और 12वीं के बाद राजकीय महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से स्नातक, तकनीकी स्नातक या राज्य व राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं।
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