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भारतीय इतिहास

भारत शासन अधिनियम, 1919

  • 28 May 2021
  • 17 min read

परिचय

पृष्ठभूमि

वर्ष 1918 में राज्य सचिव एडविन सेमुअल मांटेग्यू  (Edwin Samuel Montagu) और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने संवैधानिक सुधारों की अपनी योजना तैयार की, जिसे मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड (या मोंट-फोर्ड) सुधार के रूप में जाना जाता है, जिसके कारण वर्ष 1919  के भारत शासन अधिनियम को अधिनियमित किया गया।

वर्ष 1921 में मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों को लागू किया गया।

इस अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य भारतीयों का शासन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था।

अधिनियम ने केंद्र के साथ-साथ प्रांतीय स्तरों पर शासन में सुधारों की शुरुआत की।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएंँ

केंद्र स्तरीय सरकार:

  • विषय:
    • ऐसे मामले जो राष्ट्रीय महत्त्व के थे या एक से अधिक प्रांतों से संबंधित थे, केंद्र स्तरीय सरकार द्वारा  शासित थे, जैसे: विदेश मामले, रक्षा, राजनीतिक संबंध, सार्वजनिक ऋण, नागरिक और आपराधिक कानून, संचार सेवाएंँ आदि।
    • इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधायिका को अधिक शक्तिशाली और जवाबदेह बनाया गया।
  • कार्यपालिका: 
    • इस अधिनियम ने गवर्नर-जनरल को मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी बनाया।
    • वायसराय की कार्यकारी परिषद में आठ सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया गया जिसमें तीन भारतीय सदस्यों को शामिल करना था।
    • गवर्नर जनरल को अनुदानों में कटौती करने का अधिकार था, वह केंद्रीय विधायिका द्वारा  लौटा दिये  गए बिलों को प्रमाणित कर सकता था तथा अध्यादेश जारी कर सकता था।
  • विधानमंडल में सुधार:
    • द्विसदनीय विधानमंडल: अधिनियम में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की  गई जिसमें निम्न सदन या केंद्रीय विधानसभा ( Lower House or Central Legislative Assembly) और उच्च सदन या राज्य परिषद (Upper House or Council of State) शामिल थी।
    • नए सुधारों के तहत अब केंद्रीय विधानमंडल के सदस्य को सरकार से  प्रश्न पूछने,  पूरक प्रश्न करने, स्थगन प्रस्ताव पारित करने तथा बजट के हिस्से पर मतदान करने का अधिकार था लेकिन अभी भी बजट के  75% हिस्से पर  मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था।
    • विधायिका का गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद पर वस्तुतः कोई नियंत्रण नहीं था।
    • निम्न सदन की संरचना: निम्न सदन में 145 सदस्य थे, जो या तो मनोनीत थे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतों से चुने गए थे। इसका कार्यकाल 3 वर्ष था।
      • 41 मनोनीत (26 आधिकारिक और 15 गैर-सरकारी सदस्य)
      • 104 निर्वाचित (52 जनरल, 30 मुस्लिम, 2 सिख, 20 विशेष)।
    • उच्च सदन की संरचना: उच्च सदन में 60 सदस्य थे। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का था और इस सदन में केवल पुरुष सदस्य को ही शामिल किया गया था।
      • 26 मनोनीत
      • 34 निर्वाचित (20 जनरल, 10 मुस्लिम, 3 यूरोपीय और 1 सिख सदस्य)
  • वायसराय की शक्तियांँ:
    • वायसराय को विधायिका को संबोधित करने का अधिकार था।
    • उसे बैठकों को  आहूत करने, स्थगित करने या विधानमंडल को निरस्त या खंडित करने का अधिकार प्राप्त रहा।
    • विधायिका का कार्यकाल ३ वर्ष का था, जिसे वायसराय अपने अनुसार बढ़ा सकता था।
  • केंद्रीय विधानमंडल की शक्तियांँ:
    • केंद्र सरकार को  प्रांतीय सरकारों पर अप्रतिबंधित नियंत्रण प्राप्त था।
    • केंद्रीय विधायिका को संपूर्ण भारत के लिये, सभी अधिकारियों और आम लोगों हेतु  कानून बनाने के लिये अधिकृत किया गया था, चाहे वे भारत में हों या नहीं।
  • केंद्रीय विधायिका पर प्रतिबंध:
    • विधायिका पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे:
      • किसी विधेयक को पेश करने हेतु गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था, जैसे- मौजूदा कानून में संशोधन या गवर्नर जनरल के अध्यादेश में संशोधन, विदेशी संबंध और भारतीय राज्यों, सशस्त्र बलों के साथ संबंध के मामले।
    • भारतीय विधायिका भारत के संबंध में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को बदल या उलट नहीं सकती थी।

प्रांत स्तरीय सरकार:

  • विषय:
    • इसमें वे  मामले शामिल थे जो एक विशिष्ट प्रांत से संबंधित थे जैसे:
      • सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, सामान्य प्रशासन, चिकित्सा सुविधाएंँ, भूमि-राजस्व, जल आपूर्ति, अकाल राहत, कानून और व्यवस्था, कृषि आदि।
  • द्वैध शासन की  शुरुआत:
    • इस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर कार्यपालिका हेतु  द्वैध शासन प्रणाली (दो व्यक्तियों/पार्टियों का शासन) की शुरुआत की।
    • द्वैध शासन (Diarchy) को आठ प्रांतों में लागू किया गया था जिसमें
      असम, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे, मद्रास और पंजाब प्रांत शामिल थे।
    • द्वैध शासन व्यवस्था के तहत प्रांतीय सरकारों को अधिक अधिकार  प्रदान किये गए थे।
    • गवर्नर प्रांत का  कार्यकारी प्रमुख था।
  • विषयों का विभाजन:
    • विषयों को दो सूचियों में विभाजित किया गया था: 'आरक्षित' और 'स्थानांतरित'। आरक्षित सूची में शामिल विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा नौकरशाहों की कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था।
      • इसमें कानून और व्यवस्था, वित्त, भू-राजस्व, सिंचाई आदि जैसे विषय शामिल थे।
      • सभी महत्त्वपूर्ण  विषय को प्रांतीय कार्यकारिणी के आरक्षित विषयों में शामिल किया गया।
      • हस्तांतरित विषयों को विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से मनोनीत मंत्रियों द्वारा प्रशासित किया जाना था।
      • इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार, उद्योग, कृषि, उत्पाद शुल्क आदि विषय शामिल थे।
    • प्रांत में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में गवर्नर हस्तांतरित विषयों का प्रशासन भी अपने हाथ में ले सकता था।
  • हस्तक्षेप पर प्रतिबंध :
    • भारत के राज्य सचिव और गवर्नर जनरल आरक्षित विषयों (Reserved Subjects) के संबंध में हस्तक्षेप कर सकते थे, जबकि स्थानांतरित विषयों (Transferred Subjects) के संबंध में उन्हें हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त नहीं था।
  • विधानमंडल में सुधार:
    • प्रांतीय विधान परिषदों का और अधिक विस्तार किया गया तथा 70% सदस्यों का चुनाव किया जाना था।
    • सांप्रदायिक (Communal) और वर्गीय मतदाताओं (class electorates) की व्यवस्था को और मज़बूत किया गया।
    • महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया।
    • विधान परिषदें बजट को अस्वीकार कर सकती थी  लेकिन यदि आवश्यक हो तो गवर्नर  इसे पुनः बहाल कर सकता था।
    • विधायकों (Legislators) को बोलने की स्वतंत्रता थी।
  • गवर्नर की शक्तियांँ:
    • गवर्नर जिन्हें वह आवश्यक समझे, मंत्रियों को किसी भी आधार पर बर्खास्त कर सकता था। साथ ही उसने वित्त पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखा।
    • विधान परिषदें कानून निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर सकती थीं लेकिन उसके लिये गवर्नर की सहमति की आवश्यकता थी।
    • गवर्नर को विधेयक पर  वीटो शक्ति का अधिकार था तथा वह अध्यादेश जारी कर सकता था।

अधिनियम का महत्त्व: 

  • भारतीयों में जागृति: इस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों को प्रशासन के बारे में गुप्त सूचना मिली और वे अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हुए।
    • इससे भारतीयों में राष्ट्रवाद और जागृति की भावना पैदा हुई और वे स्वराज के लक्ष्य (Goal of Swaraj) को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़े।
  • मतदान के अधिकारों का विस्तार: भारत में चुनाव क्षेत्रों का विस्तार हुआ जिससे लोगों में मतदान के महत्त्व के प्रति समझ बढ़ी।
  • प्रांतों में स्वशासन: इस  अधिनियम ने भारत में प्रांतीय स्वशासन की शुरुआत की।
    • इस अधिनियम ने लोगों को  प्रशासन करने का अधिकार प्रदान किया जिससे सरकार पर  प्रशासनिक दबाव बहुत कम हो गया।
    • इसने भारतीयों को प्रांतीय प्रशासन में ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करने हेतु तैयार किया।

अधिनियम की कमियांँ:

  • गैर-ज़िम्मेदार केंद्र सरकार: अधिनियम में अखिल भारतीय स्तर पर किसी भी ज़िम्मेदार सरकार की परिकल्पना नहीं की गई।
  • सांप्रदायिकता का प्रसार: त्रुटिपूर्ण चुनावी प्रणाली और सीमित मताधिकार लोकप्रियता हासिल करने में विफल रहे। एक अलग चुनावी प्रणाली ने सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा दिया।
  • मतदाताओं का सीमित विस्तार: केंद्रीय विधायिका में  मतदाताओं की संख्या लगभग 1.5 मिलियन तक बढ़ा दी गई थी, जबकि एक अनुमान के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 260 मिलियन थी।
  • प्रशासनिक नियंत्रण का अभाव: केंद्र में वायसराय और उसकी कार्यकारी परिषद पर विधायिका का कोई नियंत्रण नहीं था।
    • प्रांतीय मंत्रियों का वित्त और नौकरशाहों पर कोई नियंत्रण नहीं था; इससे दोनों के मध्य लगातार संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी ।
    • मंत्रियों से अक्सर महत्त्वपूर्ण मामलों पर भी परामर्श नहीं किया जाता था और गवर्नर  द्वारा किसी भी मामले पर जिसे बाद में विशेष माना जाता था, उसे खारिज कर दिया जाता था।
    • गवर्नर को अप्रतिबंधित शक्तियाँ प्राप्त थीं, वह अपनी परिषद और मंत्रियों के निर्णय के विरुद्ध भी निर्णय ले सकता था
      • प्रशासन से संबंधित लगभग सभी महत्त्वपूर्ण मामले राज्यपाल पर निर्भर थे।
  • विषयों का अनुपयुक्त विभाजन: केंद्र में विषयों का विभाजन उचित एवं संतोषजनक नहीं था।
    • केंद्रीय विधायिका को बहुत कम शक्ति दी गई थी और वित्त पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था।
    • प्रांतों के स्तर पर, विषयों का विभाजन और समानांतर प्रशासन दोनों ही तर्कहीन एवं अव्यावहारिक थे। सिंचाई, वित्त, पुलिस, प्रेस और न्याय जैसे विषय 'आरक्षित' श्रेणी में शामिल थे।

अधिनियम के परिणाम:

  • सार्वजनिक प्रतिक्रिया: कॉन्ग्रेस ने अगस्त 1918 में हसन इमाम की अध्यक्षता में बॉम्बे में एक विशेष सत्र में बैठक की और सुधारों को "निराशाजनक" एवं  "असंतोषजनक" घोषित किया तथा इसके स्थान पर  प्रभावी स्वशासन की मांँग की।
    • बाल गंगाधर तिलक (Bal Gangadhar Tilak) द्वारा मोंटफोर्ड सुधारों को "अयोग्य और निराशाजनक - एक धूप रहित सुबह" कहा गया था।
    • एनी बेसेंट ने सुधारों को "इंग्लैंड के प्रस्ताव के योग्य और भारत को स्वीकार करने के लिये अयोग्य" पाया।
    • सुरेंद्रनाथ बनर्जी (Surendranath Banerjea) के नेतृत्व में वयोवृद्ध  कॉन्ग्रेसी नेता सरकारी प्रस्तावों को स्वीकार करने के पक्ष में थे।
  • शक्ति हेतु संघर्ष: अधिनियम ने भारतीयों और अंग्रेज़ों दोनों में सत्ता के लिये संघर्ष को प्रोत्साहित किया।
    • परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में सांप्रदायिक दंगे हुए जो वर्ष 1922 से 1927 तक  जारी रहे।
    •  वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी (Swaraj Party) की स्थापना हुई तथा उसने चुनावों में मद्रास को छोड़कर  पर्याप्त संख्या में सीटें जीती।
      • जबकि पार्टी बंबई और मध्य प्रांतों में मंत्रियों के वेतन के साथ अन्य वस्तुओं की आपूर्ति को अवरुद्ध करने में सफल रही।
      • इस प्रकार दोनों प्रांतों के गवर्नरों को द्वैध शासन को समाप्त करने हेतु मजबूर होना पड़ा और स्थानांतरित विषयों को अपने नियंत्रण में ले लिया गया।
  • रॉलेट एक्ट अधिनियमन: भारतीयों को शांत करने के लिये भारत सरकार दमन के लिये तैयार थी।
    • पूरे युद्ध के दौरान राष्ट्रवादियों का दमन जारी रहा। क्रांतिकारियों का दमन किया गया, उन्हें फांँसी दी गई और जेल में डाल दिया गया।
    • मौलाना अबुल कलाम आज़ाद (Maulana Abul Kalam Azad) जैसे कई अन्य राष्ट्रवादियों को भी जेल में डाल दिया।
    • सरकार ने अब खुद को और अधिक दूरगामी शक्तियों से लैस करने का फैसला किया, जो कानून के शासन के स्वीकृत सिद्धांतों के खिलाफ थी, ताकि उन राष्ट्रवादियों की आवाज को दबाया जा सके जो सरकारी सुधारों से संतुष्ट नहीं थे।
    • मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट (Rowlatt Act) पारित किया, हालांँकि केंद्रीय विधान परिषद के प्रत्येक भारतीय सदस्य ने इसका विरोध किया।
      • इस अधिनियम ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिये अधिकार प्रदान किये और दो साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी।।
      • इस अधिनियम ने सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार प्रदान किया जिसने ब्रिटेन में नागरिक स्वतंत्रता की नींव रखी।
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