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अंतर्राष्ट्रीय संबंध

पर्सपेक्टिव: सिंधु जल संधि

  • 04 Mar 2023
  • 13 min read

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने पाकिस्तान को वर्ष 1960 की सिंधु जल संधि (IWT) में संशोधन करने के अपने इरादे के बारे में सूचित किया है जो सीमा पार नदियों के प्रबंधन के लिये एक तंत्र निर्धारित करती है। रिपोर्टों के अनुसार, भारत को नोटिस जारी करने के लिये मजबूर होना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान की कार्रवाइयों ने संधि के प्रावधानों और उनके कार्यान्वयन पर "प्रतिकूल प्रभाव" डाला था।

सिंधु जल संधि क्या है?

 सिंधु जल संधि के बारे में:

  • भारत और पाकिस्तान ने नौ साल की बातचीत के बाद सितंबर 1960 में आईडब्ल्यूटी पर हस्ताक्षर किये, जिसमें विश्व बैंक संधि का हस्ताक्षरकर्त्ता था।
  • यह संधि सिंधु नदी और उसकी पाँच सहायक नदियों सतलज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब के पानी के उपयोग पर दोनों पक्षों के बीच सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान के लिये एक तंत्र निर्धारित करती है।

मुख्य प्रावधान:

  • जल बँटवारा:
    • संधि ने निर्धारित किया कि सिंधु नदी प्रणाली की छह नदियों के पानी को भारत और पाकिस्तान के बीच कैसे साझा किया जाएगा।
    • इसने तीन पश्चिमी नदियों के जल को- सिंधु, चिनाब और झेलम को, भारत द्वारा कुछ गैर-उपभोगात्मक, कृषि और घरेलू उपयोगों को छोड़कर, अप्रतिबंधित उपयोग के लिये पाकिस्तान को आवंटित किया और तीन पूर्वी नदियों- रावी, ब्यास और सतलज के जल को अप्रतिबंधित उपयोग के लिये भारत को आवंटित किया गया।
    • इसका मतलब यह है कि पानी का 80% हिस्सा पाकिस्तान में चला गया जबकि शेष 20% पानी भारत के उपयोग के लिये छोड़ दिया गया।
  • स्थायी सिंधु आयोग (PIC):
    • इसके लिये दोनों देशों को दोनों पक्षों के स्थायी आयुक्तों द्वारा गठित एक PIC स्थापित करने की भी आवश्यकता थी।
    • IWT के प्रावधानों के अनुसार, PIC को वर्ष में कम-से-कम एक बार मिलना आवश्यक है।
  • नदियों पर अधिकार:
    • जबकि पाकिस्तान का झेलम, चिनाब और सिंधु के पानी पर अधिकार है, IWT का अनुबंध C भारत को कुछ कृषि उपयोगों की इसके जल के उपयोग की अनुमति देता है, जबकि अनुबंध D इसे 'रन ऑफ द रिवर' जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण की अनुमति देता है, जिसका अर्थ है कि पानी के लाइव भंडारण की आवश्यकता नहीं है।
  • संधि के तहत निर्धारित विवाद निवारण तंत्र क्या है?
    • IWT के अनुच्छेद IX के तहत प्रदान किया गया विवाद निवारण तंत्र एक ग्रेडेड तंत्र है। यह एक 3-स्तरीय तंत्र है:
    • पहला कमिश्नरः सिंधु जल संधि के तहत भारत जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना बनाता है तो उसे पाकिस्तान को बताना होता है कि वह प्रोजेक्ट बनाने की योजना बना रहा है.
      • पाकिस्तान इसका विरोध कर सकता है और अधिक जानकारी मांग सकता है। इसका मतलब यह होगा कि "एक सवाल है जो कि सिंधु आयुक्तों के स्तर पर दोनों पक्षों के बीच इस सवाल को स्पष्ट किया जाना है।"
    • तटस्थ विशेषज्ञ: यदि उपर्युक्त सवाल उनके द्वारा हल नहीं किया जाता है, तो विवाद का स्तर ऊँचा हो जाता है। उस विवाद को एक अन्य सेट मैकेनिज़्म 'तटस्थ विशेषज्ञ' द्वारा हल किया जाता है।
      • इस स्तर पर पहुँचने के बाद विश्व बैंक बीच में आता है।
    • मध्यस्थता न्यायालय: यदि तटस्थ विशेषज्ञ कहते हैं कि वे विवाद को हल करने में सक्षम नहीं हैं या इस मुद्दे पर संधि की व्याख्या की आवश्यकता है तो वह विवाद तीसरे चरण में जाता है - कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन।

विवादों का इतिहास क्या है?

  • पाकिस्तान ने पहले वर्ष 1970 में डिज़ाइन संबंधी चिंताओं पर सलाल बांध परियोजना पर आपत्ति जताई थी, जिसके लिये वर्ष 1978 में बातचीत समाप्त हो गई थी। इसके बाद पड़ोसी देश ने 900 मेगावाट बगलिहार जलविद्युत परियोजना का विरोध किया, जिसमें चिनाब पर 150 मीटर लंबा बांध का निर्माण शामिल था।
  • परियोजना के लिये निर्माण वर्ष 1999 में शुरू हुआ लेकिन पाकिस्तान ने इसके तुरंत बाद आपत्तियाँ उठाईं, अंतत: इस मामले को एक तटस्थ विशेषज्ञ को सौंपने के लिये IWT में मध्यस्थता प्रावधान लागू करने की धमकी दी गई।
  • हालिया नोटिस दो पनबिजली परियोजनाओं पर लंबे समय से चल रहे विवाद का नतीजा प्रतीत होता है, जो भारत बना रहा है - एक किशनगंगा नदी पर, जो झेलम की एक सहायक नदी है, और दूसरी चिनाब पर।
  • पाकिस्तान ने इन परियोजनाओं पर आपत्ति जताई है और संधि के तहत विवाद समाधान तंत्र को कई बार लागू किया गया है लेकिन पूर्ण संकल्प नहीं लिया जा सका है।
  • वर्ष 2015 में पाकिस्तान चाहता था कि किशनगंगा और रतले जलविद्युत परियोजनाओं (HEPs) पर अपनी तकनीकी आपत्तियों की जांच के लिये एक तटस्थ विशेषज्ञ नियुक्त किया जाए। लेकिन अगले वर्ष पाकिस्तान ने एकतरफा रूप से अपना अनुरोध वापस ले लिया और प्रस्तावित किया कि एक मध्यस्थता न्यायालय को उसकी आपत्तियों पर निर्णय देना चाहिये।
  • वर्ष 2016 में पाकिस्तान ने संधि के प्रासंगिक विवाद निवारण प्रावधानों के तहत मध्यस्थता न्यायालय के गठन की मांग करते हुए विश्व बैंक से संपर्क किया।
  • मध्यस्थता न्यायालय के लिये पाकिस्तान के अनुरोध का जवाब देने के बजाय भारत ने एक तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति के लिये एक अलग आवेदन दायर किया, जो संधि में प्रदान किये गए विवाद समाधान का एक निचला स्तर है।
  • भारत ने तर्क दिया कि मध्यस्थता अदालत के लिये पाकिस्तान के अनुरोध ने विवाद समाधान के संधि के ग्रेडेड तंत्र का उल्लंघन किया।

 किशनगंगा जलविद्युत परियोजना क्या है?

  • किशनगंगा परियोजना भारत के जम्मू और कश्मीर में बांदीपोर से 5 किमी उत्तर में स्थित है।
  • यह एक रन-ऑफ-द-रिवर परियोजना है जिसमें 37 मीटर लंबा कंक्रीट-फेस रॉक-फिल बांध शामिल है।
  • इसे किशनगंगा नदी के पानी को एक सुरंग के माध्यम से झेलम नदी बेसिन में एक बिजली संयंत्र में मोड़ने की आवश्यकता है।
  • इसकी स्थापित क्षमता 330 मेगावाट होगी।
  • इस जलविद्युत परियोजना का निर्माण वर्ष 2007 में शुरू हुआ था।
  • पाकिस्तान ने परियोजना पर यह कहते हुए आपत्ति जताई कि यह किशनगंगा नदी (जिसे पाकिस्तान में नीलम नदी कहा जाता है) के प्रवाह को प्रभावित करेगा।
  • वर्ष 2013 में हेग के स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (CoA) ने फैसला सुनाया कि भारत कुछ शर्तों के साथ पूरे पानी को मोड़ सकता है।

आगे की राह

  • बातचीत और संवाद: विवादों को सुलझाने का सबसे प्रभावी तरीका शामिल पार्टियों के बीच बातचीत के माध्यम से होता है। भारत और पाकिस्तान दोनों ने संधि से संबंधित विवादों पर चर्चा करने और उन्हें हल करने के लिये PIC जैसे तंत्र स्थापित किये हैं। पार्टियाँ इन चैनलों का उपयोग किसी भी मुद्दे को संबोधित करने और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तक पहुँचने के लिये कर सकती हैं।
  • तकनीकी समाधान: IWT संधि के कार्यान्वयन से संबंधित विवादों को हल करने के लिये तकनीकी समाधान प्रदान करता है। पार्टियाँ जल संरचना के डिज़ाइन, निर्माण और संचालन से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिये तकनीकी विशेषज्ञों का उपयोग कर सकती हैं।
    • उदाहरण के लिये बगलिहार बांध परियोजना से संबंधित विवादों को तकनीकी समाधान के माध्यम से सुलझाया गया।
  • मध्यस्थता: यदि वार्ता विफल हो जाती है तो पक्ष विवाद में मध्यस्थता के लिये किसी तीसरे पक्ष की सहायता ले सकते हैं। विश्व बैंक ने अतीत में सिंधु जल संधि से संबंधित विवादों की मध्यस्थता में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन या देश भी विवाद की मध्यस्थता में भूमिका निभा सकते हैं।
  • कानूनी उपाय: संधि एक मध्यस्थता पैनल के माध्यम से विवाद समाधान तंत्र का भी प्रावधान करती है। पार्टियाँ विवाद को पैनल को सौंप सकती हैं यदि वे इसे बातचीत या मध्यस्थता के माध्यम से हल करने में असमर्थ हैं।
  • दीर्घकालिक समाधान: IWT से संबंधित विवाद अक्सर भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े राजनीतिक मतभेदों के लक्षण होते हैं। निरंतर संवाद और सहयोग के माध्यम से इन अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करना विवादों का दीर्घकालिक समाधान प्रदान कर सकता है।

  यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)  

प्रारंभिक परीक्षा

Q1. सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित चार नदियों में से तीन उनमें से एक ऐसी नदी में मिलती हैं जो सीधे सिंधु में मिलती हैं। निम्नलिखित में से कौन-सी एक ऐसी नदी है जो सीधे सिंधु से मिलती है?  (वर्ष 2021)

 (a) चिनाब
 (b) झेलम
 (c) रवि
 (d) सतलज

 उत्तर: (d)


Q2. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये (वर्ष 2019)

   ग्लेशियर                        नदी

  1. बंदरपूंछ            यमुना
  2. बारा सिघरी            चेनाब
  3. मिलम मंदाकिनी
  4. सियाचिन              नुब्रा
  5. जेमू                       मानस

उपर्युक्त में से कौन-सा से युग्म सुमेलित हैं?

(a) 1, 2 और 4
(b) 1, 3 और 4
(c) 2 और 5
(d) 3 और 5

उत्तर: (a)


मुख्य परीक्षा

प्र. सिंधु जल संधि की विस्तृत विवेचना प्रस्तुत कीजिये और बदलते द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में इसके पारिस्थितिक, आर्थिक और राजनीतिक निहितार्थों की जाँच कीजिये  (वर्ष 2016)

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