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पराली सुरक्षा बल

  • 16 May 2025
  • 2 min read

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया 

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को पराली जलाने पर रोक लगाने हेतु  पराली संरक्षण बल स्थापित करने का निर्देश दिया है, जो दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है ।

CAQM  के मुख्य निर्देश:

  • पराली संरक्षण बल का गठन : ज़िला/ब्लॉक स्तर पर एक समर्पित बल जिसमें पुलिस, कृषि अधिकारी और अन्य अधिकारी शामिल होंगे जो पराली जलाने की रोकथाम एवं निगरानी के लिये चौबीसों घंटे कार्य करेंगे।
  • जलाने पर जुर्माना: पराली जलाने पर किसानों को पर्यावरण क्षतिपूर्ति जुर्माना और कृषि अभिलेखों में "लाल प्रविष्टियों" का सामना करना पड़ता है।
  • किसानों के लिये सहायता: निगरानी और सहायता हेतु प्रत्येक 50 किसानों के लिये एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना, कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) के माध्यम से किराया-मुक्त फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) मशीनें प्रदान करना और अगस्त 2025 तक पुरानी मशीनों को बदलना
  • भंडारण और उपयोग: धान के पुआल के गट्ठरों के भंडारण के लिये सरकारी/पंचायत भूमि का उपयोग करना और अवशेष संग्रह, भंडारण और जैव ऊर्जा उपयोग के लिये ज़िला स्तर पर आपूर्ति शृंखला स्थापित करना
  • डिजिटल निगरानी: धान के अवशेषों के उत्पादन और उपयोग पर नज़र रखने के लिये  वास्तविक समय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्थापित करना।
  • CAQM राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, अधिनियम 2021 के तहत दिल्ली-NCR एवं आसपास के क्षेत्रों के लिये वायु प्रदूषण नियंत्रण रणनीति तैयार करने हेतु गठित एक वैधानिक निकाय है

और पढ़ें: भारत में पराली जलाने की समस्या का समाधान

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