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चीनी नागरिकों के लिये e-B-4 बिज़नेस वीज़ा

  • 09 Jan 2026
  • 10 min read

स्रोत: द हिंदू

भारत ने चीनी नागरिकों के लिये ई-प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिज़नेस वीज़ा (e-B-4) शुरू किया है, जिसके तहत उत्पादन और निवेश से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियों हेतु दूतावास जाए बिना पूरी तरह ऑनलाइन यात्रा की अनुमति दी गई है।

  • कवरेज: यह वीज़ा उपकरणों की स्थापना और कमीशनिंग, गुणवत्ता जाँच, आवश्यक रखरखाव, उत्पादन, सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग (ERP) की शुरुआत, प्रशिक्षण, सप्लाई-चेन विकास, विक्रेताओं का पैनल बनाना, संयंत्र (प्लांट) की डिज़ाइन और संचालन प्रारंभ करना तथा वरिष्ठ प्रबंधन और अधिकारियों की यात्रा जैसी गतिविधियों की अनुमति देता है।
  • प्रसंस्करण और वैधता: आवेदन के 45–50 दिनों के भीतर वीज़ा जारी किया जाता है और यह भारत में छह महीने तक ठहरने की अनुमति देता है।
  • आवेदन प्रक्रिया: आवेदक आव्रजन ब्यूरो के ई-वीज़ा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि चीनी पेशेवरों को आमंत्रित करने वाली भारतीय कंपनियाँ DPIIT के नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (NSWS) पर पंजीकरण करना अनिवार्य है।
  • महत्त्व: यह कदम भारत और चीन द्वारा हाल ही में सहमत जन-केंद्रित उपायों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को पुनः सक्रिय करना, व्यापारिक आवाजाही को सुगम बनाना और निवेश-आधारित आर्थिक सहभागिता को समर्थन देना है।

और पढ़ें: भारत-चीन संबंधों का बदलता परिदृश्य

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