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आंतरिक सुरक्षा

विशेष सुरक्षा दल (संशोधन) विधेयक, 2019

  • 04 Dec 2019
  • 5 min read

प्रीलिम्स के लिये

विशेष सुरक्षा दल (संशोधन) विधेयक, 2019

मेन्स के लिये

आतंरिक सुरक्षा से संबंधित सवालों में इसे संदर्भ के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय संसद ने विशेष सुरक्षा दल (संशोधन) विधेयक, 2019 [Special Protection Group (Amendment) Bill, 2019] पारित किया जिसके द्वारा विशेष सुरक्षा दल अधिनियम, 1988 (Special Protection Group Act, 1988) में संशोधन किया गया है।

मुख्य बिंदु:

  • विशेष सुरक्षा दल अधिनियम, 1988 प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री तथा उनके निकट परिजनों की सुरक्षा के लिये विशेष सुरक्षा दल (Special Protection Group-SPG) के गठन तथा उसके विनियमन से संबंधित है।
  • अधिनियम के अंतर्गत SPG प्रधानमंत्री और उनके परिवार के करीबी सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करती है। पद छोड़ने की तिथि के एक वर्ष बाद तक पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवार के करीबी सदस्यों को भी SPG सुरक्षा प्रदान की जाती है।
  • इस अवधि के बाद खतरे के स्तर को देखते हुए SPG सुरक्षा दी जाती है। खतरे के स्तर का निर्धारण केंद्र सरकार करती है। यह खतरा निम्नलिखित प्रकार का होना चाहिये:
  1. अगर वह सैन्य या आतंकवादी संगठन द्वारा उत्पन्न हो रहा हो, और
  2. वह गंभीर एवं निरंतर जारी रहने वाला हो।
  • विधेयक इस प्रावधान में संशोधन करता है और कहता है कि SPG प्रधानमंत्री एवं उनके साथ सरकारी आवास में रहने वाले परिवार के करीबी सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करेगी।
  • SPG पूर्व प्रधानमंत्रियों और उन्हें आवंटित आवास में उनके साथ रहने वाले परिवार के करीबी सदस्यों को भी सुरक्षा प्रदान करेगी तथा यह पद छोड़ने की तिथि के पाँच वर्ष बाद तक उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगी।
  • एक्ट में प्रावधान है कि अगर किसी पूर्व प्रधानमंत्री की SPG सुरक्षा हटाई जाती है, तो उसके परिवार के करीबी सदस्यों से भी यह सुरक्षा हटा ली जाएगी, बशर्ते परिवार के करीबी सदस्यों पर खतरे का स्तर ऐसी सुरक्षा को न्यायसंगत ठहराता हो।
  • विधेयक इस शर्त को हटाता है और कहता है कि अगर किसी पूर्व प्रधानमंत्री की SPG सुरक्षा हटाई जाती है तो उसके परिवार के करीबी सदस्यों से भी सुरक्षा हटा दी जाएगी।

SPG क्या है?

विशेष सुरक्षा दल (SPG) देश की एक सशस्त्र बल है। यह भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय (Cabinet Secretariat) के अधीन आता है। यह बल देश के प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों सहित उनके परिवार के करीबी सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करता है। सेना की इस यूनिट की स्थापना वर्ष 1988 में संसद के अधिनियम 4 की धारा 1(5) के अंतर्गत की गई थी।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

  • वर्ष 1981 से पहले प्रधानमंत्री की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी दिल्ली पुलिस के विशेष सुरक्षा बल की थी। लेकिन वर्ष 1981 में इंटेलिजेंस ब्यूरो (Intelligence Bureau) द्वारा प्रधानमंत्री की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी एक स्पेशल टास्क फाॅर्स (Special Task Fprce-STF) को दी गई।
  • वर्ष 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद तय किया गया कि इस विशेष समूह को प्रधानमंत्री की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिये।
  • इसके लिये गृह मंत्रालय के अधीन बीरबल नाथ समिति का गठन किया गया। इस समिति ने वर्ष 1985 में स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट (Special Protection Unit-SPU) के गठन की सिफारिश की।
  • वर्ष 1988 में संसद के विशेष सुरक्षा दल अधिनियम, 1988 (Special Protection Group Act) पारित किया गया तथा SPU का नाम बदलकर SPG रखा गया।

स्रोत: पी.आई.बी.

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