ध्यान दें:





डेली न्यूज़


सामाजिक न्याय

सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019

  • 06 Aug 2019
  • 2 min read

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लोकसभा ने सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019 को पारित किया। इस विधेयक में व्यावसायिक सेरोगेसी (commercial surrogacy) पर प्रतिबंध लगाने, राष्ट्रीय सेरोगेसी बोर्ड व राज्य सेरोगेसी बोर्ड के गठन तथा सरोगेसी की गतिविधियों और प्रक्रिया के विनियमन के लिये उपयुक्त अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।

प्रमुख बिंदु

इस विधेयक द्वारा सेरोगेसी के लिये कोख किराए पर देने वाली महिला के शोषण को रोकने और सेरोगेसी से पैदा हुये बच्चे के अधिकारों को सुरक्षित करने के प्रावधान किये गए हैं।

  • यह विधेयक सरोगेसी का विकल्प चुनने वाले दंपत्ति के हितों की भी देखभाल करेगा।
  • यह विधेयक परोपकारी सरोगेसी को विनियमित करता है तथा व्यावसायिक सरोगेसी को प्रतिबंधित करता है।
  • विधेयक परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देता है जिसमें मौद्रिक लाभ (Monetary Reward) के रूप में सरोगेट माँ के लिये केवल चिकित्सा व्यय और बीमा कवरेज शामिल है।

स्रोत: द हिंदू

close
Share Page
images-2
images-2