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कृषि

कृषि अवसंरचना कोष

  • 10 Jul 2021
  • 4 min read

प्रिलिम्स के लिये 

कृषि अवसंरचना कोष,  कोविड-19 संकट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कृषि उपज विपणन समिति

मेन्स के लिये 

कृषि अवसंरचना कोष का संक्षिप्त परिचय एवं विशेषताएँ 

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'कृषि अवसंरचना कोष' के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र की वित्तपोषण सुविधा योजना में कुछ संशोधनों को मंज़ूरी दी।

प्रमुख बिंदु 

  • शुरुआत : इसे 2020 में कोविड-19 संकट के विरुद्ध  प्रोत्साहन पैकेज के रूप में 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा के साथ शुरू किया गया।
  •  उद्देश्य:  फसल उपरांत बुनियादी ढाँचा प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिये व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश हेतु मध्यम-लंबी अवधि के ऋण वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करना।
    • केंद्र / राज्य / स्थानीय निकायों द्वारा प्रायोजित फसल एकत्रीकरण के लिये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) परियोजनाओं के अलावा कोल्ड स्टोर, चेन वेयरहाउसिंग, ग्रेडिंग और पैकेजिंग इकाइयों, ई-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े ई-मार्केटिंग पॉइंट्स की स्थापना के लिये धन उपलब्ध कराया जाएगा। 
  • अवधि: 13 वर्षों तक बढ़ाई गई (2032-33 तक)।
  • विशेषताएँ:
    • पात्र लाभार्थी:
      • इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों में, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PAC), विपणन सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), स्वयं सहायता समूहों (SHGs), किसानों, संयुक्त देयता समूहों (Joint Liability Groups- JLG), बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअपों और केंद्रीय/राज्य एजेंसी या स्थानीय निकाय प्रायोजित सार्वजनिक-निजी साझीदारी परियोजनाएँ आदि को शामिल किया गया है।
      • राज्य एजेंसियों और कृषि उपज विपणन समितियों (APMC) के साथ-साथ सहकारी संगठनों, FPO तथा SHG के संघों के लिये पात्रता बढ़ा दी गई है।
    • वित्तीय सहायता: पात्र लाभार्थियों को ऋण के रूप में बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए प्रदान किये जाएंगे।
      • पुनर्भुगतान के लिये अधिस्थगन न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम 2 वर्षों के अधीन भिन्न हो सकता है।
    • ब्याज सबवेंशन: ऋणों पर 2 करोड़ रुपए की सीमा तक 3% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सबवेंशन होगा। यह सबवेंशन अधिकतम सात साल की अवधि के लिये उपलब्ध होगा।
    • CGTMSE योजना: इस वित्तपोषण सुविधा से ऋण प्राप्त करने वाले पात्र उधारकर्त्ताओं को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण हेतु सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिये क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises-CGTMSE) योजना के तहत एक क्रेडिट गारंटी कवरेज़ उपलब्ध होगा।
  • प्रबंधन: कोष का प्रबंधन और निगरानी एक ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली (Management Information System-MIS) प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी। यह सभी योग्य संस्थाओं को कोष के तहत ऋण हेतु आवेदन करने में सक्षम बनाएगा।
    • वास्तविक समय अर्थात् रियल टाइम निगरानी और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रीय, राज्य एवं ज़िला स्तर की निगरानी समितियों का गठन किया जाएगा।

स्रोत : पी.आई.बी.

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