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राजस्थान

सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योज़ना-2021

  • 10 Dec 2021
  • 3 min read

चर्चा में क्यों?

9 दिसंबर, 2021 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योज़ना-2021 के तहत प्रदेश में पात्र अलाभकारी संस्थाओं को विकास शुल्क एवं बीएसयूपी (बेसिक सर्विसेज फॉर अर्बन पूअर) शेल्टर फंड राशि से भी मुक्त रखने की मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर नगरीय विकास विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। 

प्रमुख बिंदु

  • उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में जनोपयोगी सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत् मान्यताप्राप्त अलाभकारी संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने एवं उन्हें कार्य के लिये अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना-2021 लागू की है। 
  • इस योजना के तहत बच्चों, महिलाओं, दिव्यांगों, भिक्षावृत्ति तथा नशा करने वाले व्यक्तियों, निर्धन, बेघर, ट्रांसजेंडर एवं वृद्धजनों के कल्याण के क्षेत्र में मान्यताप्राप्त अलाभकारी संस्थाओं को विभिन्न सुविधाएँ, रियायत एवं छूट प्रदान की जा रही हैं।
  • इसके तहत इन संस्थाओं को कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ नियमन के लिये निर्धारित प्रीमियम दरों, भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क एवं भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क में शत-प्रतिशत छूट देय है। साथ ही उनके द्वारा क्रय की गई अथवा लीज़ पर ली गई अचल संपत्ति के दस्तावेज़ों पर पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी में भी शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जा रही है। 
  • मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में निवेश करने वाली संस्थाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रशासन शहरों के संग अभियान शिविरों में इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं, ताकि इन संस्थाओं के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों में जनोपयोगी सुविधाएँ जैसे- चकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधाएँ, वृद्धाश्रम, अनाथालय, नारी निकेतन, कुष्ठ आश्रम, धर्मशाला, दिव्यांगजन केंद्र, नशामुक्ति केंद्र, कन्या आश्रम, बाल गृह आदि के विकास को गति दी जा सके।
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