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राजस्थान

राज्य में अब शॉप्स एवं डॉग ब्रीडर्स का पंजीयन अनिवार्य

  • 28 Mar 2023
  • 2 min read

चर्चा में क्यों?

27 मार्च, 2023 को राजस्थान जीव-जंतु बोर्ड के अध्यक्ष के.सी. विश्नोई ने बताया कि राज्य में पालतू जीव-जंतुओं की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिये जीव-जंतु कल्याण बोर्ड ने प्रभावी कदम उठाते हुए राज्य में संचालित डॉग ब्रीडर्स एवं पेट शॉप्स का पंजीयन जीव-जंतु कल्याण बोर्ड में करवाना अनिवार्य कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

  • पंजीयन के लिये राज्य में प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स नियम 2017 व 2018 को लागू कर दिया गया है।
  • जीव-जंतु बोर्ड के अध्यक्ष के.सी. विश्नोई ने बताया कि ऐसी पेट शॉप एवं डॉग ब्रीडर्स संस्थाएँ जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स (डॉग ब्रीडिंग एवं मार्केटिंग नियम) 2017 एवं प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स (पेट शॉप नियम) 2018 के अंतर्गत पंजीयन की श्रेणी में हों, को राज्य जीव-जंतु कल्याण बोर्ड में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना अनिवार्य होगा।
  • बोर्ड में रजिस्ट्रशन के उपरांत ही स्थानीय निकाय विभाग द्वारा लाइसेंस दिया जाएगा। लाइसेंस पाँच वर्ष की अवधि के लिये वैध रहेगा, तत्पश्चात् इसका नवीनीकरण करवाना होगा।
  • पंजीयन प्रक्रिया के दौरान बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के द्वारा संस्था का निरीक्षण किया जाएगा व पंजीयन के पश्चात् भी समय-समय पर निरिक्षण किये जाएंगे, जिससे पालतू पशुओं की दुकानों पर ब्रीडिंग एवं उनके रख-रखाव के सबंध में गुणवत्तापूर्ण कार्य हो सकेंगे।
  • जीव-जंतु बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि अब राज्य में ब्रीडर बिना पंजीयन के ब्रीडिंग का कार्य नहीं कर सकेंगे। ब्रीडर्स एवं पेट शॉप मालिक राज्य के ज़िलों के संयुक्त निदेशक कार्यालय एवं राज्य जीव-जंतु कल्याण बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं।
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