राजस्थान
राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना, 2011
- 02 Aug 2025
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चर्चा में क्यों?
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्य योजना 2025–26 के अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में पीड़ित प्रतिकर योजना की बैठक जुलाई 2025 में आयोजित की गई।
- इस बैठक में समिति द्वारा पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत कुल 14.25 लाख रुपए की प्रतिकर राशि को स्वीकृति प्रदान की गई।
मुख्य बिंदु
- राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना, 2011:
- इसका उद्देश्य अपराध के पीड़ितों या उनके आश्रितों को चिकित्सा व्यय, पुनर्वास और अंतिम संस्कार लागत के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) द्वारा प्रशासित यह योजना उन पीड़ितों को सहायता प्रदान करती है, जिन्हें किसी अन्य योजना के तहत मुआवज़ा नहीं मिला है।
- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण:
- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत संविधान के अनुच्छेद 39A के अधिदेश को क्रियान्वित करने के लिये किया गया है, जो समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता सुनिश्चित करता है।
- प्रत्येक राज्य सरकार समाज के कमज़ोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम कानूनी सेवाएँ प्रदान करने तथा विवादों के त्वरित समाधान के लिये लोक अदालतों का आयोजन करने हेतु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) की स्थापना करती है।
- SLSA का नेतृत्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है, जो इसके मुख्य संरक्षक होते हैं तथा उच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं (जिन्हें मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है)।
- यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक या सामाजिक बाधाओं के बावजूद न्याय सुलभ, समावेशी और सस्ता हो।