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State PCS Current Affairs


मध्य प्रदेश

एमएसएमई की नई पॉलिसी

  • 18 Oct 2021
  • 4 min read

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विभाग ने मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिये नई एमएसएमई विकास नीति बनाई है।

प्रमुख बिंदु

  • इस नीति में प्रदेश में निवेश बढ़ाने के साथ ही स्थानीय युवाओं को रोज़गार मुहैया कराने के हर संभव प्रावधान किये गए हैं। मध्य प्रदेश कृषि उत्पादों में देश में काफी आगे है और इन उत्पादों का प्रदेश में ही प्रसंस्करण के लिये बनाई गई नीति में इन इकाइयों को अनेक सुविधाओं के साथ रियायतें दिये जाने की घोषणा की गई है।
  • नीति में नवीन खाद्य प्रसंस्करण इकाई, जिसमें यंत्र-संयंत्र में 10 करोड़ रुपए से अधिक एवं 50 करोड़ रुपए तक का निवेश किया गया हो, को अनेक प्रकार की सहायता, सुविधाएँ प्रदत्त की जाएँगी। 
  • नीति के मुताबिक विद्युत खपत सहायता के अंतर्गत प्रचलित विद्युत टैरिफ में उच्च दाब उपभोक्ताओं को नवीन संयोजन प्राप्त करने पर एक रुपए प्रति यूनिट अथवा 20 प्रतिशत की छूट, जो भी कम हो, प्रदान की जाएगी। यह छूट खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिये उत्पादन, व्यावसायिक परिचालन की तिथि से 05 वर्ष तक की अवधि के लिये देय होगी। 
  • ऑफ-सीजन में कॉन्ट्रेक्ट डिमांड के 10 प्रतिशत अथवा वास्तविक रिकॉर्ड की गई डिमांड में से जो भी अधिक होगा, उसकी बिलिंग सामान्य टैरिफ पर की जाएगी, यह छूट संबंधित श्रेणी की खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को देय होगी। 
  • इसी तरह मंडी शुल्क से छूट का प्रावधान भी नीति में है। ऐसे सभी पात्र खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश का अधिकतम 50 प्रतिशत या पाँच वर्ष की अवधि, इनमें से जो भी कम हो के लिये, मंडी शुल्क से छूट दी जाएगी। शुल्क से छूट की यह सुविधा उन इकाइयों को ही होगी, जो इस राज्य के कृषि उपजों का क्रय करेंगी। 
  • अधोसंरचना विकास सहायता के अंतर्गत मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने एवं अधोसंरचनाओं को बेहतर बनाने के लिये भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित मेगा फूड पार्क की स्थापना की योजना के मार्गदर्शी निर्देशों के अनुसार निजी क्षेत्र द्वारा मेगा फूड पार्क की स्थापना पर परियोजना लागत का 15 प्रतिशत या अधिकतम राशि 5 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। 
  • यह सहायता विकसित पार्क में न्यूनतम 10 इकाइयों की स्थापना पर देय होगी। यह सहायता टॉप-अप के रूप में देय होगी। स्टांप डयूटी की सहायता के तहत मेगा फूड पार्क की स्थापना के लिये प्रवर्तकों द्वारा स्पेशल परपज ह्वीकल (SPV) को स्थानांतरित भूमि में प्रवर्तकों द्वारा भुगतान किये गए स्टांप ड्यूटी की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
  • इस विशेष पैकेज का लाभ प्राप्त करने वाली इकाइयाँ इस नीति के अंतर्गत घोषित अन्य शेष सुविधाएँ, जो समान प्रकार की न हों भी पात्रतानुसार प्राप्त कर सकेगी।
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