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हरियाणा

बुढ़ापा पेंशन की नई आय सीमा होगी तय

  • 19 Mar 2022
  • 2 min read

चर्चा में क्यों?

17 मार्च, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में पत्रकारवार्ता में बताया कि राज्य में बुढ़ापा पेंशन को लेकर नई आय सीमा तय की जाएगी। 

प्रमुख बिंदु 

  • मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी रोकने और अपात्रों को बाहर करने के लिये हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया है।
  • हाल ही में पीपीपी (परिवार पहचान पत्र) की जाँच में प्रदेश में 18 हज़ार विधवा महिलाएँ ऐसी मिली हैं, जो दोबारा शादी कर चुकी हैं, लेकिन विधवा पेंशन भी ले रही हैं। 
  • बुढ़ापा पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिये वर्ष 2011 में आय सीमा 50 हज़ार रुपए थी। वर्ष 2012 में यह आय सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई। इसके बाद से बुढ़ापा पेंशन की आय सीमा में बदलाव नहीं किया गया है। 
  • पेंशन में पारदर्शिता लाने के लिये राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से 57 से 60 वर्ष आयु के व्यक्तियों का डाटा सत्यापन हेतु फील्ड में भेजा है। सत्यापन के बाद 60 वर्ष आयु होने पर इनकी पेंशन अपने आप शुरू हो जाएगी। 
  • जन्म और मृत्यु पंजीकरण प्रक्रिया को डिजिटल किया गया है और इसे परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है, ताकि परिवार के सदस्यों की जानकारी स्वत: ही अपडेट होती रहे।
  • मुख्यमंत्री ने कहा कि पाँचवें चरण में लगभग 30.06 लाख परिवारों का डाटा सत्यापन के लिये भेजा गया है। अभी तक 1.80 लाख रुपए आय से कम सत्यापित परिवारों की संख्या 13 लाख 53 हज़ार है। अनुमान है कि ऐसे परिवारों की संख्या 20 लाख के आसपास होगी। सत्यापित परिवारों में से अनुसूचित जाति के परिवारों की संख्या 31 प्रतिशत और पिछड़े वर्ग से संबंधित परिवारों की संख्या 37 प्रतिशत है।
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