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उत्तराखंड

‘मुख्यमंत्री स्वरोज़गार नैनो योजना’

  • 27 Oct 2021
  • 2 min read

चर्चा में क्यों?

26 अक्टूबर, 2021 को राज्य सरकार ने छोटे व्यवसायियों एवं उद्यमियों को मज़बूत और सशक्त बनाने की दिशा में ‘मुख्यमंत्री स्वरोज़गार नैनो योजना’ का संशोधित शासनादेश जारी कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

  • पूर्व के शासनादेश में संशोधन करते हुए इस योजना के अंतर्गत ऋण देने की सीमा को बढ़ाकर 50 हज़ार रुपए कर दिया गया है।
  • योजना में इस संशोधन से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सभी फल, सब्जी रेहड़ी लगाने वाले, चाय ठेला वाले, दर्ज़ी, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, मोबाइल रिपेयर आदि छोटे व्यवसायियों को लाभ मिलेगा।
  • इस योजना के अंतर्गत दिये जाने वाले अनुदान हेतु प्रदेश में 5 श्रेणियाँ क्रमश: A, B, B+ C एवं D निर्धारित की गई हैं।
  • श्रेणी ए सामान्य अभ्यर्थियों को (परियोजना की लागत पर) 35 प्रतिशत, अधिकतम 17,500 हज़ार रुपए एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/भूतपूर्व सैनिक/ महिला/दिव्यांग/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु 40 प्रतिशत, अधिकतम 20 हज़ार रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
  • इसी प्रकार श्रेणी बी और बी+ में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु (परियोजना लागत पर) 30 प्रतिशत और अधिकतम 15,000 रुपए एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/भूतपूर्व सैनिक/महिला/दिव्यांग/पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु ‘35 प्रतिशत, अधिकतम 17,500 रुपए’ का अनुदान दिया जाएगा।
  • इसी प्रकार श्रेणी सी और डी हेतु सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु (परियोजना लागत पर) 25 प्रतिशत और अधिकतम 12,500 रुपए एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/भूतपूर्व सैनिक/महिला/दिव्यांग/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु ‘30 प्रतिशत अधिकतम, 15,000 रुपए’ का अनुदान दिया जाएगा।
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