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State PCS Current Affairs

राजस्थान

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय

  • 16 Dec 2021
  • 6 min read

चर्चा में क्यों?

  • 15 दिसंबर, 2021 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में संविदा नियुक्ति के लिये नियम बनाने, चरागाह भूमि पर बसी सघन आबादी के नियमितिकरण हेतु नीति के प्रारूप के अनुमोदन सहित कई अन्य महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

  • मंत्रिमंडल ने राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के उद्देश्य से एक निश्चित अवधि के लिये रखे जाने वाले कार्मिकों की संविदा नियुक्ति हेतु ‘राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट्स रूल्स-2021‘ बनाए जाने का अनुमोदन किया। इस निर्णय से मैनपावर की आवश्यकता की पूर्ति के लिये ऐसे कार्मिकों को संविदा पर नियुक्त करने के नियम बनाए जाने का मार्ग प्रशस्त होगा।
  • मंत्रिमंडल ने चरागाह भूमि पर बसी सघन आबादी के नियमितिकरण के लिये प्रस्तावित नीति के प्रारूप का अनुमोदन किया। चरागाह भूमि का वर्गीकरण परिवर्तन व्यापक जनहित में ही अन्य राजकीय भूमि की अनुपलब्धता होने पर किया जाएगा। नीति के तहत चरागाह भूमि पर कम-से-कम 30 वर्ष से घर बनाकर रह रहे परिवारों में से प्रति परिवार अधिकतम 100 वर्गमीटर का पट्टा दिया जाएगा। आयकरदाता व्यक्ति को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। इस नीति से चरागाह भूमि पर बसे निर्धन परिवारों को पट्टा मिल सकेगा।
  • मंत्रिमंडल ने राज्य में 1500 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क की स्थापना के लिये राज्य सरकार तथा मैसर्स अदाणी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड की हिस्सेदारी की जॉइंट वेंचर कंपनी को जैसलमेर के भीमसर एवं माधोपुरा, सदरासर गांव में 1324.14 हेक्टेयर तथा बाटयाडू एवं नेडान गाँव में 276.86 हेक्टेयर राजकीय भूमि सशर्त कीमतन आवंटित करने की मंज़ूरी दी। 
  • इसके अतिरिक्त करीब 30 मेगावाट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिये केरालियां गाँव में 64.38 हेक्टेयर राजकीय भूमि को लीज़ पर सशर्त कीमतन आवंटित करने की मंज़ूरी दी गई। इससे सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी और रोज़गार के अवसर सृजित होंगे।
  • बैठक में प्रदेश में इथेनॉल उत्पादन इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी-2021 को मंज़ूरी दी गई। यह नीति स्थाई एवं वैकल्पिक ईंधन के रूप में इथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा देगी। 
  • इस नीति के तहत लगने वाली इथेनॉल उत्पादन इकाइयों को रिप्स-2019 के प्रावधानों के तहत इंसेंटिव देय होंगे। इससे राज्य के भूजल सुरक्षित क्षेत्रों (सेफ ब्लॉक्स) में इथेनॉल प्लांट नियमानुसार स्थापित हो सकेंगे, जिससे औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही किसानों, उद्यमियों एवं कामगारों के लिये लाभ के अवसर उत्पन्न होंगे।
  • बैठक में राजस्थान नगर नियोजन सेवा नियम-1966 में संशोधन को मंज़ूरी दी गई। इससे सहायक नगर नियोजक की सीधी भर्ती के लिये आवश्यक अर्हता में बैचलर ऑफ प्लानिंग तथा मास्टर ऑफ प्लानिंग को सम्मिलित किया जा सकेगा। इस निर्णय से नगर नियोजन विभाग में टाउन प्लानिंग से संबंधित उच्च योग्यता, विशेषज्ञता एवं अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी उपलब्ध हो सकेंगे, जिससे आमजन के नगर नियोजन संबंधी कार्यों को सुगमता से संपादित किया जा सकेगा। 
  • मंत्रिमंडल ने राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2013 के तहत जारी अधिसूचना में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइज़ेशन को जोड़ने का निर्णय लिया है। इससे राज्य के सभी विभागों एवं विकास प्राधिकरणों, यूआईटी, नगर निगम, नगर परिषदों, नगर पालिकाओं आदि को शौचालय निर्माण, रखरखाव एवं संचालन का कार्य समयबद्ध तथा त्वरित रूप से किये जाने के लिये एक विकल्प उपलब्ध हो सकेगा।
  • बैठक में राजस्थान फाइनेंशियल सर्विसेज डिलीवरी लिमिटेड का गठन करने की मंज़ूरी दी गई। इस संस्था के गठन से राजकीय विभागों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं को लोक उपापन, अनुबंध प्रबंधन, कराधान, सेवा नियमों आदि क्षेत्रों में आवश्यक विशेषज्ञता, परामर्श एवं सहयोग मिल सकेगा।
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