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हरियाणा

‘हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नियम, 2016’ में संशोधन को मंत्रिमंडल की स्वीकृति

  • 02 Sep 2022
  • 3 min read

चर्चा में क्यों?

1 सितंबर, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ‘हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नियम, 2016’ में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रमुख बिंदु 

  • राज्य सरकार ने हरियाणा उद्यम संवर्धन अधिनियम, 2016 और संबंधित नियमों को अधिनियमित किया है, ताकि राज्य में एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र सृजित किया जा सके, जो कारोबार करने की सहूलियत से मेल खाता हो और साथ ही व्यवसाय करने में होने वाली देरी के साथ-साथ लागत को कम करने के लिये श्रेष्ठ वैश्विक मानकों से भी बेहतर हो।
  • हरियाणा उद्यम संवर्धन बोर्ड (एचईपीबी) का गठन हरियाणा उद्यम संवर्धन अधिनियम, 2016 की धारा 3 के तहत किया गया है और उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिकार प्राप्त कार्यकारी समिति (ईईसी) का गठन किया गया है।
  • अधिकार प्राप्त कार्यकारी समिति (ईईसी) में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव समिति के अध्यक्ष हैं। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक सचिव समिति के सदस्य-सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।
  • नगर एवं ग्राम आयोजना, पर्यावरण, वन, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें), वित्त, जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, बिजली, शहरी स्थानीय निकाय, श्रम, एचएसआईआईडीसी के महानिदेशक या उद्योग एवं वाणिज्य विभागों के प्रशासनिक सचिव समिति के निदेशक सदस्य हैं।
  • ईईसी की प्रमुख भूमिका सरकार की विभिन्न योजनाओं/नीतियों के तहत प्रोत्साहन/विशेष पैकेज के मामलों की जाँच करना और हरियाणा उद्यम संवर्धन बोर्ड को इसकी सिफारिश करना है।
  • ईईसी आगे जीएसटी की प्रतिपूर्ति सहित विशेष पैकेज के लिये मामलों का अनुमोदन एवं सिफारिश करती है। हालाँकि, आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रशासनिक सचिव इस समिति के सदस्य नहीं हैं। आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रशासनिक सचिव को अधिकार प्राप्त कार्यकारी समिति (ईईसी) के सदस्य के रूप में शामिल करने के लिये हरियाणा उद्यम संवर्धन नियम, 2016 के नियम 4 (1) में संशोधन की आवश्यकता थी।
  • इसके अलावा मंत्रिमंडल ने हरियाणा लोक सेवा आयोग (कार्यों की सीमा) विनियम, 1973 में संशोधन के लिये एक्स-पोस्ट (घटनोत्तर) स्वीकृति प्रदान की। इस संशोधन के अनुसार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की बजाय एचपीएससी को पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ग्रुप-बी विभिन्न पदों के लिये भर्ती प्रक्रिया का संचालन करने हेतु अनिवार्य किया गया है। अन्य सभी ग्रुप-बी पदों के लिये भर्ती प्रक्रिया एचपीएससी द्वारा आयोजित की जा रही है।
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