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हरियाणा

हांसी हरियाणा का 23वाँ ज़िला घोषित

  • 17 Dec 2025
  • 11 min read

चर्चा में क्यों?

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हांसी को राज्य का 23वाँ ज़िला बनाने की घोषणा की।

मुख्य बिंदु

  • प्रशासनिक परिवर्तन: हांसी, जो पूर्व में हिसार ज़िले का हिस्सा था, अधिसूचना जारी होने के बाद एक स्वतंत्र प्रशासनिक ज़िले के रूप में कार्य करेगा।
  • विकास परियोजनाएँ: घोषणा के अवसर पर मुख्यमंत्री ने 77.30 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
  • ऐतिहासिक महत्त्व: हांसी की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत है, जो अतीत के संघर्षों में इसकी भूमिका तथा आसी/असिगढ़ जैसी ऐतिहासिक पहचान के लिये जानी जाती है।
  • पृष्ठभूमि: यह निर्णय बेहतर शासन को प्रोत्साहित करने और विकास की गति देने के उद्देश्य से स्थानीय निवासियों तथा जनप्रतिनिधियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है।

हरियाणा में ज़िला गठन की प्रक्रिया:

  • कानूनी आधार: हरियाणा में ज़िलों का गठन राज्य सरकार द्वारा पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 (जैसा कि हरियाणा पर लागू होता है) के तहत किया जाता है।
  • प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाला प्राधिकरण: नए ज़िले के गठन से संबंधित प्रस्ताव राज्य के राजस्व विभाग द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं, जो सामान्यतः प्रशासनिक सुविधा, जनसंख्या, क्षेत्रफल और सार्वजनिक मांग पर आधारित होते हैं।
  • आधिकारिक घोषणा: हरियाणा राजपत्र में एक अधिसूचना जारी कर नए ज़िले की घोषणा की जाती है।
  • गठन के बाद के परिवर्तन: ज़िले के गठन के पश्चात तहसीलों, उप-मंडलों, पुलिस, राजस्व और न्यायिक क्षेत्राधिकारों का पुनर्गठन किया जाता है।
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