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मध्य प्रदेश

मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष का गठन, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना को मंजूरी

  • 11 Aug 2022
  • 5 min read

चर्चा में क्यों?

10 अगस्त, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्य प्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम का सुदृढ़ीकरण करते हुए स्थापना व्यय के लिए पृथक बजट लाइन प्रावधानित करने, निगम में मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष का गठन और उसके अंतर्गत मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना का अनुमोदन किया गया।

प्रमुख बिंदु

  • ‘मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना’ में ‘राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन’ एवं ‘राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन’, ‘मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना’ तथा ‘मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना’ की लाभान्वित महिला हितग्राहियों के बैंकों से स्वीकृत प्रकरणों पर 2% ब्याज अनुदान दिया जायेगा।
  • मंत्रि-परिषद ने उपरोत्त योजनाओं से वित्त पोषित महिला उद्यमियों के उत्पाद की विपणन व्यवस्था और बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज स्थापित करने के लिये SRLM/NULM में परियोजना प्रबंधन इकाई एवं निगम में परियोजना प्रकोष्ठ स्थापित करने का अनुमोदन किया।
  • निगम द्वारा गठित तेजस्विनी समूहों को आजीविका मिशन फोल्ड में लाने के लिये तेजस्विनी कार्यक्रम में उपलब्ध राशि में से 10 करोड़ रुपए ग्रामीण आजीविका मिशन को देने का अनुमोदन किया गया।
  • मंत्रि-परिषद ने ‘मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना’लागू करने का निर्णय लिया।
    • इस योजना में बाल देख-रेख संस्थाओं को छोड़ने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के केयर लीवर्स (आफ्टर केयर) और संबंधियों अथवा संरक्षकों के साथ जीवन-यापन करने वाले 18 वर्ष तक की आयु के अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता (स्पॉन्सरशिप) दी जायेगी।
    • इस योजना में केयर लीवर्स को इंटर्नशिप के समय 5 हज़ार रुपए प्रतिमाह अधिकतम एक वर्ष के लिये और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने पर 5 हज़ार रुपए प्रतिमाह अधिकतम 2 वर्ष के लिये दिये जाएंगे।
    • साथ ही NEET, JEE या CLAT से पाठ्यक्रम में प्रवेश करने वाले केयर लीवर्स को आजीविका व्यय के लिये 5 हज़ार रुपए प्रतिमाह दिये जाएंगे।
    • आफ्टर केयर में शिक्षा अथवा इंटर्नशिप अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये समस्त आर्थिक सहायता निर्धारित समयावधि या 24 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो तक दी जायेगी।
    • स्पॉन्सरशिप में पात्र बच्चों के वैध संरक्षक के संयुत्त खाते में न्यूनतम एक वर्ष और अधिकतम 18 वर्ष तक 2 हज़ार रुपए की आर्थिक सहायता और ‘आयुष्मान योजना’में चिकित्सा सहायता दी जायेगी। इस तरह आर्थिक और शैक्षणिक सहयोग देकर अनाथ बच्चों को समाज में पुनर्स्थापित किये जाने का प्रयास किया जायेगा।
  • मंत्रि-परिषद ने किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण दिये जाने की योजना को वर्ष 2022-23 में निरंतर रखे जाने का निर्णय लिया।
    • यह ऋण किसानों को सहकारी बैंकों/प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) से दिया जाता है।
    • योजना में वर्ष 2022-23 के लिये बेसरेट 10 प्रतिशत रहेगा। खरीफ 2022 सीजन के लिये देय तिथि 28 मार्च, 2023 और रबी 2022-23 सीजन के लिये देय तिथि 15 जून, 2023 रहेगी।
    • निर्धारित बेसरेट 10 प्रतिशत के अधीन खरीफ और रबी सीजन में अल्पावधि फसल ऋण लेने वाले सभी किसानों के लिये 3 प्रतिशत (सामान्य) ब्याज अनुदान तथा निर्धारित देय तिथि तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को 4 प्रतिशत अतिरित्त ब्याज अनुदान प्रोत्साहनस्वरूप राज्य शासन द्वारा दिया जायेगा।
    • यह योजना वर्ष 2012-13 से लागू है। इसमें 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल ऋण पर राज्य शासन ब्याज अनुदान उपलब्ध कराता है।
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