उत्तर प्रदेश
भारत-नेपाल सीमा पर अतिक्रमण
- 30 Apr 2025
- 2 min read
चर्चा में क्यों?
उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 से 27 अप्रैल, 2025 के बीच भारत-नेपाल सीमा से लगे जिलों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू किया।
मुख्य बिंदु
- अभियान के बारे में:
- इस अभियान का उद्देश्य भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में अवैध निर्माणों को हटाना और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है।
- इस अभियान के तहत सीमा से 0 से 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद अवैध ढाँचों को चिन्हित कर हटाया गया।
- सरकार ने गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों, मस्जिदों और अन्य धार्मिक संरचनाओं के खिलाफ कार्रवाई की।
- प्रभावित जिले
- यह अभियान नेपाल सीमा से लगे लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बहराइच, बलरामपुर और पीलीभीत जिलों में सक्रिय रूप से संचालित हुआ।
- यह अभियान नेपाल सीमा से लगे लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बहराइच, बलरामपुर और पीलीभीत जिलों में सक्रिय रूप से संचालित हुआ।
अतिक्रमण
- अतिक्रमण का आशय किसी और की संपत्ति का अनधिकृत उपयोग अथवा कब्ज़ा करने से है। सामान्यतः परित्यक्त अथवा अप्रयुक्त संपत्तियों के रखरखाव में सक्रिय रूप से शामिल नहीं होने की स्थिति में संपत्ति स्वामी की संपत्ति पर अतिक्रमण कर लिया जाता है। संपत्ति के स्वामियों को ऐसे मामलों से संबंधित विधिक प्रक्रिया और अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना अत्यावश्यक है।
- शहरी अतिक्रमण का तात्पर्य शहरी क्षेत्रों में भूमि अथवा संपत्ति के अनधिकृत कब्ज़े अथवा उपयोग से है।
- इसमें उचित अनुमति अथवा कानूनी अधिकारों के बिना संपत्ति पर अवैध निर्माण, कब्ज़ा अथवा किसी अन्य प्रकार का कब्ज़ा शामिल हो सकता है।