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मध्य प्रदेश

मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में संशोधन

  • 21 Aug 2023
  • 2 min read

चर्चा में क्यों?

  • 18 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा ‘मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना’ में संशोधन आदेश जारी किया गया। बीपीएल कार्डधारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी, जिनके पिता/पालक की आय 8 लाख रुपए तक हो, को इस योजना का लाभ मिल सकेगा।

प्रमुख बिंदु

  • आदेशानुसार ऐसे विद्यार्थी, जिनके पिता/पालक की आय 8 लाख रुपए से कम हो, वे योजना के लिये पात्र होंगे, परंतु ऐसे विद्यार्थी जिनके पिता/पालक की वार्षिक आय 8 लाख रुपए तक है तथा वह बीपीएल कार्डधारी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी हैं तथा कंडिका क्रमांक 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 एवं 3.5 में उल्लेखित शर्तों के कारण योजना में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हों, को विशेष प्रकरण मानते हुए इनके संबंध में विभागीय समन्वय में सक्षम अधिकारी के अनुमोदन प्राप्त कर उन्हें योजना में सम्मिलित कर सकेंगे।
  • ऐसे विद्यार्थियों, जिन्हें योजना में एक बार लाभ प्राप्त हो जाने के बाद यथानिर्दिष्ट शर्तों के अधीन आय की सीमा 8, लाख रुपए से अधिक होने पर भी पाठ्यक्रम के पूर्ण होने तक योजना के लाभ की पात्रता होगी। यह संशोधन शैक्षणिक सत्र 2023-24 से लागू होगा

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