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राजस्थान

विशेष योग्यजन, एकल महिला एवं अन्य वंचित वर्ग हेतु 1000 फ्रेंचाइजी योजना

  • 12 Aug 2023
  • 2 min read

चर्चा में क्यों?

10 अगस्त, 2023 को राजस्थान की उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने बताया कि विशेष योग्यजन, एकल महिला एवं अन्य वंचित वर्ग को रिटेल सेक्टर में रोज़गार के अवसर प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा नवीन योजना प्रारंभ की जा रही है।

प्रमुख बिंदु

  • योजना में राज्य के विशेष योग्यजन, एकल महिला, अविवाहित महिला (आयु 30 वर्ष से अधिक), परित्यक्ता, तलाकशुदा, विधवा एवं अन्य वंचित वर्ग, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक कमज़ोर वर्ग, गरीबी रेखा से नीचे के उम्मीदवार पात्र होंगे।
  • इन्हें रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिये रिटेल सेक्टर में प्रतिष्ठित प्राइवेट फर्म जैसे प्रोपराइटरशिप/भागीदारी फर्म/सीमित देयता भागीदारी/कंपनी/हिंदू अविभाजित परिवार योजना में शामिल हैं।
  • इस श्रेणी की प्राइवेट फर्म रेडी-टू-डू बिजनेस मॉडल, फ्रेंचाइजी, डीलरशिप मॉडल से व्यापार करती हैं। इनके माध्यम से 1000 फ्रेंचाइजी खोली जाएंगी। इस हेतु चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के साथ ही प्रति फ्रेंचाइजी एक लाख रुपए का अनुदान देने हेतु यह योजना प्रारंभ की जा रही है।
  • उल्लेखनीय है कि इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 हेतु पेश बजट में की गई थी।
  • योजना को धरातल पर मूर्त रूप देने हेतु उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा योजना का ड्राफ्ट विभाग की वेबसाइट https://industries.rajasthan.gov.in/ पर अपलोड कर दिया गया है।
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