ध्यान दें:



डेली अपडेट्स

रैपिड फायर

फ्लिपकार्ट को NBFC लाइसेंस मिला

  • 06 Jun 2025
  • 2 min read

स्रोत: एल.एम.

फ्लिपकार्ट भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी बन गई है, जिससे उसे अपने ग्राहकों और विक्रेताओं को सीधे ऋण देने की अनुमति मिल गई है।

  • NBFC लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकताएँ: भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत NBFC के रूप में पंजीकरण के लिये कंपनी का कंपनी अधिनियम, 1956 या 2013 के तहत अधिगठित होना अनिवार्य है।
    • उसे ₹10 करोड़ की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि बनाए रखनी होती है।
  • NBFC: यह कंपनी अधिनियम, 1956 अथवा 2013 के अंतर्गत स्थापित की गई एक पंजीकृत कंपनी होती है, जो मुख्य रूप से उधार देने, प्रतिभूतियों में निवेश, पट्टे पर देने या किराया-खरीद जैसे कार्यों में संलग्न होती है। 
    • इसमें वे संस्थाएँ शामिल नहीं हैं जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि, उद्योग, वस्तुओं/सेवाओं का व्यापार या रियल एस्टेट होता है।
    • जो कंपनियाँ मुख्य रूप से योजनाओं या व्यवस्थाओं के माध्यम से एकमुश्त या किश्तों में जमा राशि प्राप्त करती हैं, उन्हें अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (Residuary NBFC) कहा जाता है।
  • NBFC और बैंक: बैंकों के विपरीत, NBFC डिमांड डिपॉज़िट स्वीकार नहीं कर सकते, ये भुगतान और निपटान प्रणाली (पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम) का हिस्सा नहीं होते (अतः ये चेक जारी नहीं कर सकते) तथा NBFC में जमा करने वालों को जमा बीमा एवं क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) द्वारा संरक्षण प्राप्त नहीं होता।

और पढ़ें: RBI द्वारा NBFC की समीक्षा

close
एसएमएस अलर्ट
Share Page
images-2
images-2