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सामाजिक न्याय

ग्रामीण विकास पर संसदीय स्थायी समिति

  • 11 Mar 2021
  • 5 min read

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ग्रामीण विकास पर संसदीय स्थायी समिति (Parliamentary Standing Committee) ने कहा कि  केंद्र सरकार को गरीब वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांगों के लिये दी जाने वाली पेंशन की राशि में वृद्धि करनी चाहिये।

प्रमुख बिंदु

संसदीय स्थायी समिति द्वारा इंगित मुद्दे:

  • समिति ने कहा कि इससे पहले भी उसने अपनी रिपोर्ट में पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन सरकार ने राशि बढ़ाने में ढिलाई दिखाई है।
  • इस समिति ने समाज के गरीब और दलित वर्ग तक राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (National Social Assistance Programme) की पहुँच सीमित रहने पर सरकार की आलोचना की।
    • इस योजना के विभिन्न घटकों के तहत 200 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रतिमाह तक की अल्प सहायता राशि दी जाती है।
  • बेरोज़गारी भत्ते के प्रावधान के समुचित कार्यान्वयन में राज्य सरकारों के दृष्टिकोण के बारे में बताया गया।
  • मनरेगा योजना (MGNREGA Scheme) के कार्यान्वयन में उत्पन्न मुद्दों को हल करने के लिये ग्रामीण विकास विभाग (Department of Rural Development) पर दबाव डाला गया।

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समिति द्वारा बताए गए मनरेगा योजना से संबंधित मुद्दे:

  • कार्य आपूर्ति में कमी: यह स्थिति उस समय उत्पन्न हुई जब कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक संकट के दौरान मनरेगा के तहत काम की मांग में वृद्धि हुई थी।
  • फंड देने में देरी: यह इस योजना को हतोत्साहित करने वाला एक बहुत बड़ा पहलू है, जो योजना की अंतर्निहित भावना के अनुरूप नहीं है।
  • विभिन्न राज्यों में अलग-अलग मज़दूरी: समिति ने उल्लेख किया कि यह कैसे संभव है कि ग्रामीण इच्छुक लोगों को सौ दिनों की गारंटी वाले काम के प्रावधान वाली एक योजना में अवधि और विस्तार के भुगतान के तौर-तरीके देश में अलग-अलग हैं।
    • यह समान कार्य के लिये समान वेतन के संवैधानिक प्रावधान के विरुद्ध है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम:

  • यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक कल्याणकारी कार्यक्रम है।
  • इस कार्यक्रम को ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी लागू किया जा रहा है।
  • इस कार्यक्रम को पहली बार 15 अगस्त, 1995 को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था। इसे वर्ष 2016 में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के “कोर ऑफ कोर” (Core of Core) योजनाओं के अंतर्गत लाया गया था।
  • इस योजना के वर्तमान में पाँच घटक हैं:
    • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना।
    • राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना।
    • अन्नपूर्णा योजना।
    • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना।
    • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना।
  • राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (National Maternity Benefit Scheme),  राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का हिस्सा थी, जिसे बाद में ग्रामीण विकास मंत्रालय से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया।

स्रोत: द हिंदू

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