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भारतीय अर्थव्यवस्था

सरकार ने मंत्रालय के व्यय हेतु उच्च रिपोर्टिंग सीमा का प्रस्ताव रखा

  • 12 Mar 2024
  • 10 min read

प्रिलिम्स के लिये:

लोक लेखा समिति, नई सेवा और सेवा के नए साधन, अनुदान की अनुपूरक मांग, सकल घरेलू उत्पाद विकास दर, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक

मेन्स के लिये:

वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नई वित्तीय सीमाएँ, वित्तपोषण सीमा बढ़ाने के संभावित लाभ और कमियाँ

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों? 

संसद की लोक लेखा समिति ने हाल ही में सरकारी मंत्रालयों और विभागों द्वारा 'नई सेवा' और 'सेवा के नए उपकरणों' पर खर्च के लिये वित्तीय सीमा बढ़ाने के वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव का समर्थन किया है।

  • वित्तीय सीमा में यह प्रस्तावित संशोधन आज़ादी के बाद चौथी बार है। अंतिम संशोधन वर्ष 2005 में हुआ लेकिन वर्ष 2006 में लागू हुआ।

वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नई वित्तीय सीमाएँ क्या हैं? 

  • नई सेवा और सेवा के नए उपकरण:
    • नई सेवा (NS) एक नए नीतिगत निर्णय के परिणामस्वरूप होने वाले व्यय को दर्शाती है जो पहले संसद के ध्यान में नहीं लाया गया था, जिसमें नई गतिविधियाँ या निवेश [संविधान का अनुच्छेद 115(1)(a)] शामिल हैं।
    • सेवा का नया साधन (New Instrument of Service- NIS) मौजूदा नीति के उल्लेखनीय विस्तार से उत्पन्न अपेक्षाकृत महत्त्वपूर्ण व्यय को संदर्भित करता है।
  • नई सीमा:
    • 50 करोड़ रुपए से 100 करोड़ रुपए के बीच के व्यय के लिये संसद को रिपोर्ट करना अनिवार्य है, लेकिन पहले से मंज़ूरी की आवश्यकता नहीं है।
      • पूर्व संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता केवल तभी होती है जब खर्च 100 करोड़ रुपए से अधिक हो।
    • 'सेवा के नए उपकरण' के लिये रिपोर्टिंग सीमा मूल विनियोग का 20% या 100 करोड़ रुपए तक, जो भी अधिक हो, तय की गई है।
      • मूल विनियोग के 20% से अधिक या 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के लिये संसद की मंज़ूरी अनिवार्य हो जाती है, जो समान अनुदान अनुभाग के भीतर बचत के अधीन है।

नोट: पहले, सीमा 10 लाख रुपए से 2.5 करोड़ रुपए के बीच बहुत कम थी और व्यय की लगभग 50 वस्तुओं में मूल्य भिन्न था।

वित्तपोषण सीमा बढ़ाने के संभावित लाभ और हानि क्या हैं?

  • संभावित लाभ:
    • अनुपूरक मांगों की आवृत्ति में कमी: हाल के वर्षों में, PAC और CAG ने उचित रिपोर्टिंग या अनुमोदन के बिना पूरक खर्च में वृद्धि को उजागर किया है।
      • खर्च की वित्तीय सीमा बढ़ाने से अनुदान की अनुपूरक मांगों की आवश्यकता कम हो जाएगी। यह बजटीय प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है।
    • प्रशासनिक बाधाएँ कम हुईं: वित्तीय सीमाओं में संशोधन अपेक्षाकृत छोटे व्ययों के लिये अनुमोदन प्राप्त करने से जुड़ी नौकरशाही बाधाओं को कम करता है।
      • यह सरकारी विभागों और एजेंसियों के भीतर निर्णय लेने एवं कार्यान्वयन प्रक्रियाओं में दक्षता को बढ़ावा देता है।
    • आर्थिक विकास के लिये अनुकूलन: साल-दर-साल 6-7% की अनुमानित GDP वृद्धि दर के साथ, आने वाले वर्षों में बजट का आकार काफी बढ़ने का अनुमान है। 
      • वित्तीय सीमाएँ बढ़ाने से यह सुनिश्चित होता है कि बजट बढ़ती अर्थव्यवस्था की उभरती आवश्यकताओं को समायोजित कर सकता है।
  • संभावित कमियाँ:
    • बजटीय अनुशासन को कमज़ोर करना: यदि पर्याप्त निगरानी तंत्र मौजूद नहीं है, तो यह जोखिम है कि धन के दुरुपयोग या गलत आवंटन के लिये उच्च वित्तीय सीमाओं का फायदा उठाया जा सकता है।
      • इससे भ्रष्टाचार या फिज़ूलखर्ची की घटनाएँ हो सकती हैं।
      • इसके परिणामस्वरूप बजटीय अतिवृद्धि या घाटा हो सकता है, जिससे समग्र राजकोषीय स्थिति प्रभावित हो सकती है।
    • जवाबदेही की कमी: मंत्रालयों और विभागों के लिये बढ़ी हुई वित्तीय स्वायत्तता के परिणामस्वरूप सार्वजनिक धन के उपयोग के प्रति जवाबदेही कम हो सकती है।
      • इससे व्ययों पर नज़र रखना और यह सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है कि वे इच्छित उद्देश्यों के साथ संरेखित हों।
    • संसदीय निरीक्षण पर प्रभाव: वित्तीय सीमाएँ बढ़ाने से सरकारी खर्चों पर संसदीय जाँच की आवृत्ति कम हो सकती है, जिससे सार्थक वार्ता और निरीक्षण के अवसर सीमित हो सकते हैं।
      • यह पारदर्शी शासन के लिये आवश्यक नियंत्रण और संतुलन को कमज़ोर कर सकता है।

लोक लेखा समिति क्या है?

  • परिचय: लोक लेखा समिति भारत की संसद द्वारा स्थापित संसद के चयनित सदस्यों से बनी एक इकाई है, जिसका प्राथमिक कार्य भारत सरकार के राजस्व और व्यय की जाँच करना है।
    • इसका प्राथमिक दायित्व जाँच के दौरान CAG की सहायता से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रदान की गई रिपोर्टों का ऑडिट करना है।
      • विशेष रूप से, इसके किसी भी सदस्य को सरकार में मंत्री पद संभालने की अनुमति नहीं है।
  • सदस्य: PAC में अधिकतम 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं।
    • सदस्यों को एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा वर्षीय तौर पर चुना जाता है।
    • अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है और सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है।
      • चेयरपर्सन मुख्यतः विपक्षी दल से होता है।

अनुच्छेद 115 के तहत अनुदान के विभिन्न प्रकार क्या हैं? 

  • अनुपूरक अनुदान:
    • उद्देश्य: चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अप्रत्याशित व्यय उत्पन्न होने और किसी विशिष्ट सेवा के लिये आवंटित बजट अपर्याप्त होने की दशा में अनुपूरक अनुदान की मांग की जा सकती है।
    • अनुमोदन प्रक्रिया: सरकार वित्तीय वर्ष के अंत से पहले आवश्यक अतिरिक्त धनराशि के अनुमोदन के लिये संसद के समक्ष अनुमान प्रस्तुत करती है।
  • अतिरिक्त अनुदान:
    • उद्देश्य: चालू वित्तीय वर्ष के मूल बजट में परिकल्पित सेवाओं के अतिरिक्त किसी नई सेवा के लिये धन की आवश्यकता पड़ने की दशा में इस अनुदान की मांग की जा सकती है।
    • अनुमोदन प्रक्रिया: अनुपूरक अनुदान के समान सरकार वित्तीय वर्ष के अंत से पहले अनुमोदन के लिये संसद के समक्ष अतिरिक्त धन राशि का अनुमान प्रस्तुत करती है।
  • अतिरिक्त अनुदान:
    • उद्देश्य: किसी सेवा पर वास्तविक व्यय मूल रूप से बजट और संसद द्वारा स्वीकृत धन राशि से अधिक होने की दशा में अतिरिक्त अनुदान की मांग की जा सकती है।
    • अनुमोदन प्रक्रिया: उक्त दो अनुदान के अनुमोदन प्रक्रिया के विपरीत, अतिरिक्त अनुदान चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद प्रस्तुत किया जाता है। वित्त मंत्रालय और रेल मंत्रालय संसद में विचार हेतु "अतिरिक्त अनुदान की मांग" प्रस्तुत करते हैं।
      • अतिरिक्त अनुदान की मांगों को मतदान के लिये लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व, उन्हें संसद की लोक लेखा समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिये।

  UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न  

प्रश्न. भारत में सार्वजनिक वित्त पर संसदीय नियंत्रण की निम्नलिखित में से कौन-सी विधियाँ हैं? (2012)

  1. संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना। 
  2. विनियोग विधेयक पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से धन की निकासी। 
  3. अनुपूरक अनुदान और लेखानुदान के प्रावधान। 
  4. संसदीय बजट कार्यालय द्वारा व्यापक आर्थिक पूर्वानुमानों और व्यय के विरुद्ध सरकार के कार्यक्रम की आवधिक या कम-से-कम मध्य-वर्ष की समीक्षा करना। 
  5. संसद में वित्त विधेयक पेश करना।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1, 2, 3 और 5
(b) केवल 1, 2 और 4
(c) केवल 3, 4 और 5
(d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: (a)

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