लखनऊ शाखा पर IAS GS फाउंडेशन का नया बैच 23 दिसंबर से शुरू :   अभी कॉल करें
ध्यान दें:



डेली न्यूज़

शासन व्यवस्था

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

  • 23 Nov 2019
  • 4 min read

प्रीलिम्स के लिये:

FSSAI, WHO

मेन्स के लिये:

खाद्य पदार्थों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित मुद्दे

चर्चा में क्यों?

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने फास्ट-फूड कंपनी मैकडॉनल्ड्स (McDonald’s) को एक विज्ञापन के संदर्भ में एक सप्ताह के भीतर नोटिस का जवाब देने के लिये कहा है।

  • भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India- FSSAI) ने मैकडॉनल्ड्स को खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 {Food Safety and Standards (Advertising and Claims) Regulations, 2018} के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कारण बताओ नोटिस भेजा है।

प्रमुख बिंदु:

  • FSSAI के अनुसार, इस तरह के विज्ञापन पौष्टिक और सही खान-पान को बढ़ावा देने के राष्ट्रीय प्रयासों के (विशेषकर कम उम्र के बच्चों) हैं।
  • हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) ने लोगों को स्वास्थ्यप्रद भोजन विकल्पों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से “ईट राइट अभियान” (Eat Right campaign) शुरू किया है।
  • इसी प्रकार विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO) ने भी बच्चों के लिये खाद्य और गैर-मादक पेय पदार्थों के विपणन को लेकर अपने एक संकल्प के माध्यम से परामर्श जारी किया है।
  • WHO के परामर्श के साथ ही FSSAI ने हाल ही में खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 को अंतिम रूप प्रदान किया
  • इस विनियमन के तहत स्वस्थ जीवन शैली के महत्त्व को कम किये बिना विज्ञापन किया जाना चाहिये, साथ ही इसके विज्ञापन हेतु FSSAI की अनुमति अनिवार्य करना चाहिये।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के बारे:

  • केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का गठन किया।
  • इसका संचालन भारत सरकार के स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत किया जाता है।
  • इसका मुख्‍यालय दि‍ल्ली में है, जो राज्‍यों के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विभिन्‍न प्रावधानों को लागू करने का कार्य करता है।
  • FSSAI मानव उपभोग के लिये पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात की सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने का कार्य करता है।
  • इसके अलावा यह देश के सभी राज्‍यों, ज़िला एवं ग्राम पंचायत स्‍तर पर खाद्य पदार्थों के उत्पादन और बिक्री के निर्धारित मानकों को बनाए रखने में सहयोग करता है।
  • यह समय-समय पर खुदरा एवं थोक खाद्य-पदार्थों की गुणवत्ता की भी जाँच करता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

close
एसएमएस अलर्ट
Share Page
images-2
images-2