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अंतर्राष्ट्रीय संबंध

पूर्वोत्‍तर औद्योगिक विकास योजना, 2017

  • 24 Mar 2018
  • 6 min read

चर्चा में क्यों?
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2020 तक 3000 करोड़ रुपए के वित्‍तीय आवंटन के साथ पूर्वोत्‍तर औद्योगिक विकास योजना (North East Industrial Development Scheme-NEIDS), 2017 को स्‍वीकृति दे दी है।

  • सरकार मार्च 2020 से पहले मूल्‍यांकन के बाद शेष अवधि के लिये आवश्‍यक आवंटन उपलब्‍ध कराएगी।
  • NEIDS अधिक आवंटन के साथ पहले की दो योजनाओं के अंतर्गत कवर किये गए प्रोत्‍साहनों का समुच्‍चय है।
  • सरकार पूर्वोत्‍तर राज्‍यों में रोज़गार को प्रोत्‍साहित करने के लिये इस योजना के ज़रिये मुख्‍य रूप से MSMEs क्षेत्र को प्रोत्‍साहन देना चाहती है।
  • सभी पात्र औद्योगिक इकाइयाँ जो भारत सरकार की अन्‍य योजनाओं के एक या उससे अधिक घटकों का लाभ ले रही हैं उनके लिये भी इस योजना के अन्‍य घटकों के लाभ हेतु विचार किया जाएगा।

प्रमुख विशेषताएँ
योजना के अंतर्गत सिक्‍किम सहित पूर्वोत्‍तर राज्‍यों में स्‍थापित नई औद्योगिक इकाइयों को निम्‍नलिखित प्रोत्‍साहन उपलब्‍ध कराए जाएंगे :

  • ऋण तक पहुँच के लिये केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्‍साहन (Central    Capital    Investment Incentive for Access to Credit - CCIIAC):

♦ प्रति इकाई प्रोत्‍साहन राशि पर 5 करोड़ रुपए की ऊपरी सीमा के साथ प्‍लांट और मशीनरी में निवेश का 30%।

  • केंद्रीय ब्‍याज प्रोत्‍साहन (Central Interest Incentive -Cll):

♦ इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्‍पादन प्रारंभ करने की तिथि से पहले पाँच वर्षों के लिये पात्र बैंकों/वित्‍तीय संस्‍थानों द्वारा दिये गए कार्यशील पूंजी ऋण पर 3%।

  • केंद्रीय व्‍यापक बीमा प्रोत्‍साहन (Central  Comprehensive Insurance Incentive -CCII):

♦ इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्‍पादन प्रारंभ करने की तिथि से पाँच वर्षों के लिये भवन तथा प्‍लांट और मशीनरी के बीमा पर 100% बीमा प्रीमियम की अदायगी

  • वस्‍तु और सेवाकर (जीएसटी) अदायगी [Goods and Service Tax (GST) Reimbursement]:

♦ इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्‍पादन प्रारंभ करने की तिथि से पाँच वर्षों के लिये CGST तथा IGST के केंद्र सरकार के हिस्‍से तक की अदायगी।

  • आयकर अदायगी [Income-Tax (IT) Reimbursement]:

♦ इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्‍पादन प्रारंभ करने के वर्ष सहित पहले पाँच वर्षों के लिये आयकर के केद्रींय हिस्‍से की अदायगी।

  • परिवहन प्रोत्‍साहन (Transport Incentive - TI):

♦ तैयार उत्‍पादों को लाने-ले जाने के लिये रेलवे/रेलवे के सार्वजनिक प्रातिष्‍ठानों द्वारा उपलब्‍ध कराई गई वर्तमान सब्सिडी सहित परिवहन लागत का 20 प्रतिशत।
♦ भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के माध्‍यम से तैयार सामानों की आवाजाही के लिये परिवहन लागत का 20 प्रतिशत।
♦ देश के किसी भी हवाई अड्डे के निकट के उत्‍पादन स्‍थल से विमान से भेजे जाने वाले शीघ्र नष्‍ट होने वाले सामानों (Perishable Goods) की परिवहन लागत का 33 प्रतिशत।

  • रोजगार प्रोत्‍साहन (Employment Incentive -EI):

सरकार कर्मचारी भविष्‍य निधि ( Employees Provident Fund -EPF) में नियोक्‍ता के अभिदान का 3.67 प्रतिशत का भुगतान करेगी, जो प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्‍साहन योजना (Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana - PMRPY) के तहत कर्मचारी पेंशन योजना (Employee Pension Scheme -EPS) में सरकार द्वारा वहन किये जाने वाले नियोक्‍ता के 8.33% अभिदान के अतिरिक्‍त है।

  • प्रोत्‍साहन के सभी घटकों के अंतर्गत लाभ की समग्र सीमा प्रति इकाई 200 करोड़ रुपए होगी।
  • नई योजना पूर्वोत्‍तर राज्‍यों में औद्योगीकरण को प्रोत्‍साहित करेगी और रोज़गार तथा आय सृजन को बढ़ावा देगी।
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