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उत्तराखंड

प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप संशोधित नीति को मंजूरी दी

  • 17 Feb 2023
  • 3 min read

चर्चा में क्यों?

16 फरवरी, 2023 को मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड सरकार ने स्टार्टअप संशोधित नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति में सरकार ने आगामी पाँच साल के भीतर एक हज़ार स्टार्टअप बनाने का लक्ष्य रखा है, इसके अलावा स्टार्टअप को दिये जाने वाले प्रोत्साहन व वित्तीय सहायता में बढ़ोतरी की है।

प्रमुख बिंदु

  • जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिये 200 करोड़ रुपए का वेंचर फंड तैयार करेगी। इससे नवाचार आइडिया पर बिजनेस शुरू करने के लिये युवा उद्यमियों को सरकारी स्तर पर फंड मिल सकेगा। अभी तक स्टार्टअप को वेंचर निवेशक ही वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते थे।
  • ग्रैंड चैलेंज पुरस्कार में विजेता नवाचार आइडिया को दी जाने वाली पुरस्कार राशि को 50 हज़ार रुपए से बढ़ाकर दो लाख रुपए किया गया है। इसके अलावा यदि कोई स्टार्टअप कंपनी क्रय वरीयता नीति में पंजीकरण होती है तो सरकारी विभाग 10 लाख रुपए तक सीधे स्टार्टअप से खरीद कर सकते हैं। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को एक साल तक निशुल्क इन्क्यूबेशन की सुविधा भी दी जाएगी।
  • स्टार्टअप कंपनी के उत्पाद को ट्रेक मार्क लेने के लिये सरकार की ओर से प्रति ट्रेडमार्क 10 हज़ार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा दो उत्पादों को पेटेंट कराने के लिये 1 से 5 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता मिलेगी। उत्पादों का डिजाइन कराने के लिये नीति में 10 हज़ार रुपए की सहायता देने की व्यवस्था की गई है।
  • नीति में सरकार ने मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के लिये 10 लाख रुपए तक एकमुश्त सीड फंडिंग की व्यवस्था की है। महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग, ग्रामीण क्षेत्रों के नवाचार स्टार्टअप को 5 लाख की राशि मिलेगी।
  • सरकार द्वारा नई नीति में स्कूल व कॉलेजों के साथ ही ज़िला स्तर पर नवाचार उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे नये नवाचार आइडिया को सरकार प्रोत्साहित करेगी।
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