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हरियाणा

प्री-जी. एस. टी. टैक्स के लिये OTS योजना

  • 01 Jan 2024
  • 3 min read

चर्चा के क्यों?

गुरुग्राम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्री-जी. एस. टी. से संबंधित लंबित कर भुगतान के निपटान हेतु वन टाइम सेटलमेंट-2023 (OTS ) योजना की शुरूआत की है।

  • यह योजना 1 जनवरी से 30 मार्च, 2024 तक चालू रहेगी।

मुख्य बिंदु:

  • कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (HIPA), गुरुग्राम के सहयोग से एक जी. एस. टी. प्रशिक्षण संस्थान खोलने की भी घोषणा की।
  • सरकार व्यापारियों और उद्योग संगठनों की मांगों का जवाब देने के लिये गुरुग्राम व हिसार में वस्तु एवं सेवा कर (GST) ट्रिब्यूनल की शाखाएँ स्थापित करने की योजना बना रही है।
  • OTS योजना के तहत, कर राशि को चार श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा, जिसकी शुरुआत बिना विवाद वाले मामलों के लिये निर्विवाद शुल्क श्रेणी से होगी।
    • करदाता इस श्रेणी में बिना किसी दंड या ब्याज के 100% राशि का भुगतान करेंगे।
    • ₹50 लाख से कम के विवादित कर के मामले में करदाताओं को बकाया राशि का 30% भुगतान करना होगा और यदि विवादित कर राशि ₹50 लाख से अधिक है, तो उन्हें 50% का भुगतान करना होगा।
    • तृतीय श्रेणी में अविवादित करों का निर्धारण विभाग द्वारा किया जायेगा जहाँ कोई अपील नहीं की गयी हो। यदि राशि ₹50 लाख से कम है तो करदाताओं को 40% और ₹50 लाख से अधिक होने पर 60% का भुगतान करना होगा। ज़ुर्माने और ब्याज से राहत मिलेगी।
    • चौथी श्रेणी में कर दरों में अंतर के कारण बकाया राशि शामिल है। यहाँ, सरकार ने राशि में छूट दी है, जिससे करदाताओं को कुल राशि का केवल 30% भुगतान करना होगा।
  • यदि बकाया राशि ₹10 लाख से ₹25 लाख के बीच है, तो राशि का भुगतान दो किश्तों में किया जा सकता है।
  • यदि बकाया ₹25 लाख से अधिक है, तो भुगतान तीन किश्तों में बाँटा जा सकता है: पहले 90 दिनों में 40%, अगले 90 दिनों में 30% और अंतिम 90 दिनों में 30%
  • OTS योजना 30 जून, 2017 तक उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग से संबंधित बकाया कर मुद्दों को संबोधित करती है। यह विशेष रूप से सात VAT-संबंधित अधिनियमों से संबंधित चिंताओं का समाधान करती है।
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