हरियाणा
नूह में इंटरनेट और SMS सेवाएँ निलंबित
- 15 Jul 2025
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चर्चा में क्यों?
हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक शांति बनाए रखने और गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिये सतर्कता के तौर पर नूह ज़िले में मोबाइल इंटरनेट और बल्क SMS सेवाओं को 24 घंटे के लिये निलंबित किया।
मुख्य बिंदु
- आदेश के बारे में:
- हरियाणा गृह विभाग ने दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 20 तथा दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 के नियम 3 के तहत निलंबन निर्देश जारी किया।
- इस आदेश के अंतर्गत मोबाइल इंटरनेट सेवाएँ (2G/3G/4G/5G/CDMA/GPRS), बल्क SMS सेवाएँ (बैंकिंग और मोबाइल रीचार्ज से संबंधित सेवाओं को छोड़कर) तथा डोंगल-आधारित इंटरनेट सेवाएँ निलंबित कर दी गईं।
- जनता को होने वाले व्यवधान को न्यूनतम रखने के लिये वॉयस कॉल, ब्रॉडबैंड इंटरनेट तथा कॉर्पोरेट लीज़ लाइन जैसी आवश्यक संचार सेवाएँ चालू रहीं।
- दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024:
- अनिवार्य प्रकाशन: इंटरनेट शटडाउन सहित दूरसंचार सेवाओं को निलंबित करने वाले सभी आदेशों को स्पष्ट कारणों, भौगोलिक क्षेत्र और अवधि के साथ प्रकाशित किया जाना चाहिये।
- अधिकतम अवधि: निलंबन अवधि 15 दिन से अधिक नहीं हो सकती।
- सक्षम प्राधिकारी: निलंबन आदेश केवल "सक्षम प्राधिकारी" द्वारा ही जारी किया जा सकता है,जो केंद्र सरकार के लिये केंद्रीय गृह सचिव और राज्यों के लिये राज्य गृह सचिव है।
- समीक्षा तंत्र: किसी आदेश के जारी होने के 5 दिनों के भीतर उसकी वैधता की समीक्षा हेतु समीक्षा समिति की बैठक आवश्यक है।
- केंद्रीय समीक्षा समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं, जबकि राज्य समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव करते हैं।
- नोडल अधिकारी: लाइसेंस प्राप्त सेवा प्रदाताओं को निलंबन आदेश प्राप्त करने और उन्हें लागू करने के लिये प्रत्येक सेवा क्षेत्र में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा।
- सुरक्षित संचार: केवल पुलिस अधीक्षक या उससे उच्च स्तर के अधिकारी ही इन आदेशों को लिखित रूप में या सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संप्रेषित कर सकते हैं।
- अनिवार्य प्रकाशन: इंटरनेट शटडाउन सहित दूरसंचार सेवाओं को निलंबित करने वाले सभी आदेशों को स्पष्ट कारणों, भौगोलिक क्षेत्र और अवधि के साथ प्रकाशित किया जाना चाहिये।
नोट: अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020) केस में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इंटरनेट एक्सेस पर सरकार द्वारा लगाया गया कोई भी प्रतिबंध अस्थायी, सीमित, वैध, आवश्यक तथा आनुपातिक होना चाहिये।