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मध्य प्रदेश

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय

  • 30 Jun 2023
  • 6 min read

चर्चा में क्यों?

28 जून, 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में विद्युत वितरण कंपनियों के लिये 24 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी की स्वीकृति के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण मदों में स्वीकृति दी गई। 

प्रमुख बिंदु  

  • प्रदेश में 33 सर्वसुविधायुक्त विद्यालयों के लिये अनुमानित लागत 1335 करोड़ 20 लाख रुपए में निर्माण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। सी.एम. राइज योजना के प्रथम चरण में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 275 विद्यालय विकसित किये जा रहे हैं। 
  • मंत्रिपरिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये निर्धारित दरों में प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं के लिये ‘अटल गृह ज्योति योजना’में स्वीकृत सब्सिडी एवं विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों को सब्सिडी देते हुए इसके एवज में विद्युत वितरण कंपनियों को विभिन्न श्रेणियों में 24 हज़ार 196 करोड़ 47 लाख रुपए की सब्सिडी स्वीकृति दी गई। 
  • मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में अधो-संरचना विकास के लिये ‘मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना’चतुर्थ चरण को दो वर्षों (वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25) के लिये 1700 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति प्रदान की।  
  • मंत्रि-परिषद द्वारा खरगोन, धार, भिंड, बालाघाट, टीकमगढ़ तथा सीधी ज़िलों में 100 एम.बी.बी.एस सीटों की प्रवेश क्षमता वाले नवीन चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किये जाने के लिये सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है।  
  • ‘दीनदयाल रसोई योजना’ में पूर्व में स्थापित 100 रसोई केंद्रों के अतिरिक्त, 20 नवीन स्थायी रसोई केंद्र तथा ऐसे लोगों की मदद के लिये जो स्थायी रसोई केंद्रों पर नहीं पहुँच पाते हैं, उनके लिये 16 नगर निगमों तथा पीथमपुर एवं मंडीदीप में कुल 25 नवीन चलित रसोई केंद्र, इस प्रकार कुल 45 नवीन रसोई केंद्र खोले जाने एवं मात्र रुपए 5 प्रति व्यक्ति की दर से रसोई में भोजन उपलब्ध कराने का निर्णय मंत्रि-परिषद द्वारा लिया गया है। 
  • मंत्रि-परिषद द्वारा केंद्र/राज्य शासन की संस्थाओं द्वारा भारत सरकार की ‘प्राइस सपोर्ट स्कीम’में प्रदेश के कृषकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिसूचित कृषि उपज के उपार्जन पर मंडी शुल्क की छूट के साथ निराश्रित शुल्क के भुगतान पर भी छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्राइस सपोर्ट स्कीम में वर्ष 2022 (विपणन मौसम 2022-23) में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जित ग्रीष्मकालीन मूँग एवं ग्रीष्मकालीन उड़द पर भी निराश्रित शुल्क में छूट प्रदान की गई है। 
  • मंत्रि-परिषद द्वारा सीप-अंबर काम्पलेक्स सिंचाई परियोजना फेस-2 लागत राशि 190 करोड़ 11 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना से सीहोर ज़िले की भैरूंदा तहसील के 24 ग्रामों की 13 हज़ार 457 हेक्टेयर सैंच्य क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। 
  • मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में 19 अगस्त, 2013 से संचालित ‘मध्य प्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना’को 31 मार्च, 2019 के पश्चात् से निरंतर बनाए रखते हुए आगामी पाँच वर्ष तक निरंतर संचालित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। 
  • मंत्रि-परिषद द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड छ. क्रमांक 4 के परिशिष्ट-1 (एक) (ख) की तालिका में केले की फसल हानि पर वर्तमान में आर्थिक अनुदान सहायता के लिये निर्धारित मापदंडों में संशोधन को मंजूरी दी गई।  
  • केले की फसल में 25 से 33 प्रतिशत क्षति होने पर 30 हज़ार रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान सहायता राशि, 33 से 50 प्रतिशत क्षति होने पर 54 हज़ार रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान सहायता राशि एवं 50 प्रतिशत से अधिक क्षति होने पर 2 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान सहायता राशि करने की स्वीकृति दी गई।  
  • आर्थिक अनुदान सहायता राशि की अधिकतम देय सीमा 3 लाख रुपए के स्थान पर 6 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी।
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