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उत्तराखंड

ज़मीन की खरीद पर रोक

  • 03 Jan 2024
  • 2 min read

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने कृषि या बागवानी उद्देश्यों के लिये बाहरी लोगों द्वारा भूमि खरीद पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।

मुख्य बिंदु:

  • आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार ज़िला मजिस्ट्रेट (DM) बाहरी लोगों को कृषि और बागवानी के उद्देश्य से ज़मीन खरीदने की अनुमति नहीं देंगे।
  • 22 दिसंबर, 2023 को सरकार ने भूमि कानूनों पर समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की विस्तृत जाँच के लिये अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय समिति का गठन किया है।
  • सरकार कथित तौर पर जनता की भावनाओं के अनुरूप कदम उठा रही है, जिसे वह इस मामले में सर्वोपरि मानती है।
  • सी. एम. धामी ने राज्य में औद्योगिक विकास परियोजनाओं के लिये भूमि की आवश्यकता और वर्तमान में उत्तराखंड में उपलब्ध भूमि के संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने हेतु सिफारिशें करने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था।
  • जनता द्वारा विशिष्ट मांगें उठाई जा रही हैं, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित सभी परियोजनाओं और उद्योगों में जहाँ भूमि अधिग्रहण या खरीद अनिवार्य है या भविष्य में की जाएगी, वहाँ 25% हिस्सेदारी स्थानीय ग्रामीणों हेतु और 25% हिस्सेदारी ज़िले के मूल निवासियों के लिये सुनिश्चित की जाए तथा इन परियोजनाओं में स्थानीय लोगों के लिये 80% रोज़गार सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
  • यह सुनिश्चित करने के लिये इन उपायों को लागू करना आवश्यक है कि राज्य के संसाधनों - जल (वाटर), जंगल (फारेस्ट ), और ज़मीन (भूमि) पर पहला अधिकार मूल निवासियों का है ,ताकि स्थानीय लोगों के लिये रोज़गार सुनिश्चित किया जा सके।

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