प्रयागराज शाखा पर IAS GS फाउंडेशन का नया बैच 10 जून से शुरू :   संपर्क करें
ध्यान दें:

Sambhav-2023

  • 10 Nov 2022 सामान्य अध्ययन पेपर 2 राजव्यवस्था

    दिवस-2: भारत में राज्यों के निर्माण और उन्मूलन के लिये उदाहरणों के साथ विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा कीजिये।

    उत्तर

    हल करने का दृष्टिकोण

    • राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के बारे में बताइये।
    • राज्यों के निर्माण और उन्मूलन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा कीजिये।
    • उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।

    परिचय

    • अनुच्छेद 1 के अनुसार, भारत के क्षेत्र को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात्, राज्यों के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है।
    • राज्य संघीय प्रणाली के सदस्य हैं लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों को सीधे केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित किया जाता है।

    प्रारूप

    • एक संप्रभु राज्य होने के नाते, भारत विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण कर सकता है। उदाहरण के लिये, संविधान के प्रारंभ के बाद से, भारत ने दादरा और नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव; पुद्दुचेरी जैसे कई विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण किया।
    • अनुच्छेद 2 संसद को 'भारत संघ में किसी क्षेत्र को शामिल करने या ऐसे नियमों और शर्तों पर नए राज्यों की स्थापना करने का अधिकार देता है, जो वह उचित समझती है'। इस प्रकार, अनुच्छेद 2 संसद को दो शक्तियाँ प्रदान करता है:
      • भारत संघ में नए राज्यों को स्वीकार करने की शक्ति (उन राज्यों के प्रवेश को संदर्भित करता है जो पहले से ही अस्तित्व में हैं, उदाहरण के लिये, सिक्किम);
      • नए राज्यों की स्थापना की शक्ति (उन राज्यों की स्थापना को संदर्भित करता है जो पहले अस्तित्व में नहीं थे)।
      • विशेष रूप से, अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है जो भारत संघ का हिस्सा नहीं हैं।
    • अनुच्छेद 3 भारत संघ के मौजूदा राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। यह राज्यों के क्षेत्रों के आंतरिक पुन: समायोजन से संबंधित है। यह संसद को प्राधिकृत करता है -
      • किसी भी राज्य से क्षेत्र को अलग करके या दो या दो से अधिक राज्यों को एकजुट करके एक नया राज्य बनाना; जैसे, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना और बिहार से झारखंड का गठन)।
      • किसी भी राज्य के क्षेत्रफल और किसी भी राज्य की सीमाओं बढ़ाना, घटाना या नाम को बदलना। जैसे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के क्षेत्रफल तथा नाम में परिवर्तन।
    • हालाँकि, इस संबंध में दो शर्तें हैं:
      • इसके लिये राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा से ही संसद में विधेयक पेश किया जा सकता है।
    • राष्ट्रपति को एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने विचार राज्य विधायिका को संदर्भित करना होगा (हालांकि राष्ट्रपति या संसद राज्य विधायिका के विचारों से बाध्य नहीं है)। केंद्र शासित प्रदेश के मामले में, कोई संदर्भ देने की आवश्यकता नहीं है।
    • इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि संविधान संसद को नए राज्यों के गठन या मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों को उनकी सहमति के बिना बदलने के लिये अधिकृत करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो संसद अपनी इच्छा के अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र को फिर से तैयार कर सकती है।
      • इसलिये, भारत को 'विनाशकारी राज्यों के अविनाशी संघ' के रूप में वर्णित किया गया है।
    • इसके अलावा, संविधान (अनुच्छेद 4) स्वयं घोषित करता है कि नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना (अनुच्छेद 2 के तहत) और नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन (अनुच्छेद 3 के तहत) के लिये बनाए गए कानूनों को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के संशोधन के रूप में नहीं माना जाना चाहिये (साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है)।
    • किसी विदेशी राज्य को भारतीय क्षेत्र का अधिग्रहण करने की संसद की शक्ति: 1960 में, बेरुबारी यूनियन (पश्चिम बंगाल) मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी राज्य के क्षेत्र को कम करने की संसद की शक्ति (अनुच्छेद 3 के तहत) किसी विदेशी देश को भारतीय क्षेत्र के अधिग्रहण को कवर नहीं करती है।
      • इसलिये, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके ही भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंपा जा सकता है।
        • नतीजतन, उक्त क्षेत्र को पाकिस्तान को हस्तांतरित करने के लिये 9 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1960) अधिनियमित किया गया था।
        • 100 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (2015) भारत और बांग्लादेश द्वारा कुछ क्षेत्रों के आदान-प्रदान के लिये अधिनियमित किया गया था। इसके तहत भारत ने 111 एन्क्लेव बांग्लादेश को हस्तांतरित किये, जबकि बांग्लादेश ने 51 एन्क्लेव भारत को हस्तांतरित किये।

    निष्कर्ष

    • इसलिये संविधान ने मौजूदा राज्यों की सीमाओं को बदलने के नए राज्यों के निर्माण के लिये संसद की शक्ति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। इन प्रावधानों का उपयोग करके संसद ने तेलंगाना, हरियाणा आदि जैसे विभिन्न राज्यों का गठन किया है।
close
एसएमएस अलर्ट
Share Page
images-2
images-2