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भारतीय राजव्यवस्था

धार्मिक ग्रंथों का अपमान करने पर आजीवन कारावास

  • 29 Aug 2018
  • 2 min read

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पंजाब विधानसभा ने सर्वसम्मति से सभी धार्मिक ग्रंथों का अपमान करने के खिलाफ आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान करने के लिये भारतीय दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में संशोधन हेतु विधेयक पारित कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

  • भारतीय दंड संहिता (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2018 के तहत धारा 295 AA को समाहित किया गया है। 
  • इसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति द्वारा गुरु ग्रंथ साहब, श्रीमद्भगवद्गीता, पवित्र कुरान, पवित्र बाइबिल या अन्य किसी भी धार्मिक ग्रंथ को जानबूझ कर क्षति, नुकसान और आघात पहुँचाया जाता है जिससे लोगों की धार्मिक भावना आहत होती है तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास की सज़ा से दंडित किया जाएगा। 

निवारक कार्रवाई

  • पंजाब सरकार ने राज्य में हाल के दिनों में घटित कुछ घटनाओं जिसमें पवित्र धार्मिक ग्रंथों को क्षति पहुँचाकर राज्य की शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास किया गया, को देखकर यह कदम उठाया है।
  • इस तरह पंजाब सरकार का यह कदम राज्य में शांति व सहिष्णुता को कायम करने के मार्ग में एक निवारक कार्रवाई के रूप में है।
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