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शासन व्यवस्था

COVID-19 अधिसूचित आपदा

  • 20 Mar 2020
  • 5 min read

प्रीलिम्स के लिये:

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि, COVID-19, आपदा प्रबंधन अधिनियम

मेन्स के लिये:

आपदा/महामारी प्रबंधन से संबंधित मुद्दे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गृह मंत्रालय ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (State Disaster Response Fund-SDRF) के तहत सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से COVID​​-19 को एक अधिसूचित आपदा (Notified Disaster) के रूप में मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु 

  • विदित हो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने हाल ही में कोरोनावायरस (COVID-19) को एक वैश्विक महामारी घोषित किया था, इसके कारण वैश्विक स्तर पर अब तक 8000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है और लाखों लोग अब भी इसकी चपेट में हैं।
  • यह महामारी दुनिया भर के तकरीबन 168 देशों में पहुँच चुकी है भारत में भी कोरोनावायरस संक्रमण के 190 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं।
  • इस वैश्विक महामारी के प्रभाव से राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भी काफी नुकसान पहुँच रहा है।
  • ऐसी स्थिति में यह काफी महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि केंद्र सरकार राज्यों को इस महामारी से निपटने के लिये यथासंभव संसाधन उपलब्ध कराए ताकि आपदा की इस स्थिति से जल्द-से-जल्द निपटा जा सके।

COVID-19 अधिसूचित आपदा

  • आपदा प्रबंधन अधिनियम (Disaster Management Act) के अनुसार, आपदा से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में हुए उस विध्वंस, अनिष्ट, अथवा अपेक्षाकृत गंभीर घटना से है जो प्राकृतिक या मानवजनित कारणों से अथवा दुर्घटनावश या लापरवाही से घटित होती है और जिसमें काफी बड़ी मात्रा में मानव संसाधन की हानि होती है या संपत्ति को हानि पहुँचती है या पर्यावरण का भारी क्षरण होता है।
  • आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (SDRF) का उपयोग केवल चक्रवात, भूकंप, सूखा, भूस्खलन, ओलावृष्टि, बादल फटने, हिमस्खलन और कीटों के हमले आदि स्थिति में ही किया जा सकता है।
  • अब तक गंभीर चिकित्सा अथवा महामारी की स्थिति अधिसूचित आपदा सूचियों के अंतर्गत नहीं आती थीं, जिसके कारण SDRF का प्रयोग ऐसी स्थितियों में नहीं किया जा सकता था।
  • गृह मंत्रालय द्वारा लिये गए इस निर्णय से राज्य सरकारें कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी से निपटने के लिये SDRF का उपयोग कर सकेंगी।

महामारी और अमेरिका

  • COVID-19 महामारी से निपटने के लिये हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी  देश में एक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए स्टैफोर्ड अधिनियम (Stafford Act) लागू कर दिया है।
  • अमेरिका के इस नियम के अनुसार, संघीय सरकार राज्यों के लिये किसी भी आपदा से निपटने हेतु राहत की लागत में लगभग 75 प्रतिशत का योगदान करती है।
  • स्टैफोर्ड अधिनियम राष्ट्रपति को स्थानीय सरकारों, राज्य सरकारों, कुछ निजी गैर-लाभकारी संगठनों और व्यक्तियों को वित्तीय एवं अन्य सहायता प्रदान करने के लिये अधिकृत करता है।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि 

(State Disaster Response Fund-SDRF)

  • राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत किया जाता है और यह अधिसूचित आपदाओं से निपटने के लिये राज्य सरकारों के समक्ष मौजूद प्राथमिक निधि होती है।
  • नियमों के अनुसार, केंद्र सरकार सामान्य श्रेणी के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिये SDRF आवंटन में 75 प्रतिशत का योगदान करती है, जबकि विशेष श्रेणी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिये यह 90 प्रतिशत से अधिक होता है।
    • विदित हो कि विशेष राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की श्रेणी में पूर्वोत्तर राज्यों के अतिरिक्त सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को शामिल किया जाता है।
  • SDRF के लिये केंद्र सरकार वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर दो समान किश्तों में धनराशि जारी करती है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

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