राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना | 23 Feb 2022

हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति (National Means-Cum-Merit Scholarship- NMMSS) को कुल 1827.00 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ 15वें वित्त आयोग के पांँच साल की अवधि यानी वर्ष 2021-22 से लेकर वर्ष 2025-26 तक के लिये पात्रता संबंधी मानदंड में मामूली बदलावों और इस योजना के तहत नवीकरण संबंधी मानदंड में संशोधन के साथ जारी रखने की मंज़ूरी दी है। 

प्रमुख बिंदु 

  • राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति के बारे में:
    • यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के मेधावी छात्रों को आठवीं कक्षा में अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ने (ड्रॉप-आउट) से रोकने के लिये वर्ष 2008-09 में शुरू किया गया था।
      • वर्ष 2020-21 तक 22.06 लाख छात्रवृत्तियांँ स्वीकृत की गई हैं, जिसमें 1783.03 करोड़ रुपए का खर्च शामिल है। 
    • यह छात्रों को माध्यमिक स्तर पर अध्ययन जारी रखने के लिये प्रोत्साहित करने से संबंधित है।
    • इस योजना के तहत राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय के स्कूलों में अध्ययन हेतु कक्षा IX से XII तक के चयनित छात्रों के लिये हर साल एक लाख नई छात्रवृत्ति प्रदान करने और कक्षा X से XII में उनकी निरंतरता/नवीकरण को प्रोत्साहित करती है।
  • छात्रवृत्ति का विवरण: 
    • इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष नौवीं कक्षा के चयनित छात्रों को 12,000/- रुपए प्रतिवर्ष (1000/- रुपए प्रतिमाह) की एक लाख नई छात्रवृत्तियांँ प्रदान की जाती हैं।
    • छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिये छात्रों का चयन राज्यों की सरकारों द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। 
      • भारतीय स्टेट बैंक द्वारा छात्रों के बैंक खातों में तिमाही आधार पर छात्रवृत्ति सीधे वितरित की जाती है।
  • पात्रता मानदंड:
    • जिन छात्रों के माता-पिता की आय सभी स्रोतों से प्रतिवर्ष 3,50,000 रुपए से अधिक नहीं है। वे छात्रवृत्ति प्राप्त करने के पात्र हैं।
    • केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालयों, राज्य सरकार के संस्थानों द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र इस योजना के तहत छात्रवृत्ति पाने के लिये पात्र नहीं हैं।
    • छात्रवृत्ति के लिये चयन के समय उम्मीदवार आठवीं कक्षा की परीक्षा में कम-से-कम 55% अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त किया होना चाहिये। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये 5% की छूट होगी।

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स्रोत-पी.आई.बी.