नई अवकाश नीति: महिला कर्मचारियों के लिए कार्यबल भागीदारी को बढ़ावा देना | हरियाणा | 08 Jul 2025
चर्चा में क्यों?
हरियाणा सरकार ने अपनी अवकाश नीति में संशोधन किया है, जिसके तहत हरियाणा कौशल रोज़गार निगम लिमिटेड (HKRN) के तहत कार्यरत महिला कर्मचारियाँ अब प्रति माह दो अतिरिक्त दिन की आकस्मिक छुट्टी की पात्र होंगी, जो प्रति वर्ष अधिकतम 22 दिन तक होगी।
- यह पहल न केवल प्रगतिशील शासन को प्रतिबिंबित करती है बल्कि इसका उद्देश्य अधिकाधिक महिलाओं को कार्यबल में सम्मिलित करने तथा उनकी सक्रिय भागीदारी को बनाए रखने हेतु प्रोत्साहित करना भी है।
मुख्य बिंदु
- महिला कार्यबल भागीदारी पर प्रभाव:
- बेहतर कार्य-जीवन संतुलन: अतिरिक्त अवकाश का प्रावधान महिला कर्मचारियों को अपने व्यक्तिगत एवं पेशेवर जीवन के मध्य बेहतर संतुलन स्थापित करने के लिये आवश्यक लचीलापन प्रदान करता है। यह विशेष रूप से उन सामाजिक संदर्भों में महत्त्वपूर्ण है जहाँ महिलाओं को पारिवारिक दायित्वों का अपेक्षाकृत अधिक वहन करना पड़ता है।
- स्वास्थ्य एवं कल्याण को बढ़ावा: यह अतिरिक्त अवकाश महिला कर्मचारियों को स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं, पारिवारिक देखभाल अथवा अन्य व्यक्तिगत कारणों हेतु समय लेने का अवसर प्रदान करता है, जिससे एक स्वस्थ, संतुलित एवं उत्पादक कार्यबल को बढ़ावा मिलेगा।
- यह प्रावधान वैश्विक स्तर पर अपनाई जा रही उन सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है, जो कर्मचारियों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देती हैं।
- लिंग समावेशिता को बढ़ावा: यह नीति कार्यस्थल पर एक समावेशी कार्य वातावरण को प्रोत्साहित करते हुए लिंग समानता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है।
- हरियाणा कौशल रोज़गार निगम लिमिटेड (HKRN)
- हरियाणा कौशल रोज़गार निगम लिमिटेड (HKRN) की स्थापना 13 अक्तूबर 2021 को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत की गई थी।
- इसका उद्देश्य हरियाणा राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों एवं एजेंसियों को संविदात्मक जनशक्ति की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
- निगम पारदर्शी, कुशल तथा न्यायसंगत प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती करने के लिये कार्यरत है।
- यह राज्य सरकार द्वारा संविदा आधार पर जनशक्ति की तैनाती हेतु अधिस्वीकृत एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
- प्रमुख लक्ष्य
- सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिकता प्रदान की जाती है।
- तैनात कर्मियों को वेतन एवं अन्य लाभों का समय पर वितरण सुनिश्चित किया जाता है।
- अभ्यर्थियों का चयन करते समय राज्य आरक्षण नीति का सख्ती से अनुपालन किया जाता है।