वैट बकाया माफ और जीएसटी (संशोधन) विधेयक मसौदा | छत्तीसगढ़ | 14 Jul 2025

चर्चा में क्यों?

छत्तीसगढ़ सरकार ने छोटे व्यापारियों को राहत देते हुए 10 वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों में 25,000 रुपए तक के मूल्य वर्धित कर (वैट) की राशि माफ करने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ GST (संशोधन) विधेयक, 2025 तथा छत्तीसगढ़ बकाया राशि निपटान (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूपों को भी मंज़ूरी दे दी है।

नोट:

मूल्य वर्धित कर (वैट): यह एक अप्रत्यक्ष कर है, जो बेची गई वस्तुओं पर लगाया जाता है और आपूर्ति शृंखला के प्रत्येक चरण पर लागू होता है। यह उन वस्तुओं पर लागू होता है, जो GST व्यवस्था से बाहर हैं, जैसे मादक पेय पदार्थ, पेट्रोलियम उत्पाद आदि।

मुख्य बिंदु

पुराने वैट बकाया माफ:

जीएसटी से संबंधित संशोधन विधेयकों के मसौदे स्वीकृत: 

मसौदे की मुख्य विशेषताएँ:

GST परिषद

विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)