संसद में खेल संबंधी प्रमुख विधेयक पारित | 18 Aug 2025

स्रोत: द हिंदू

संसद ने दो प्रमुख विधेयक पारित किये हैं: राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 तथा राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025, जिनका उद्देश्य भारत में खेल प्रशासन में सुधार करना और डोपिंग-रोधी उपायों को मज़बूत करना है।

राष्ट्रीय खेल प्रप्रशासन विधेयक, 2025

  • यह विधेयक केंद्र सरकार को राष्ट्रीय खेल बोर्ड (NSB) की स्थापना का अधिकार देता है तथा प्रत्येक नामित खेल के लिये राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति और खेल महासंघों की स्थापना का प्रावधान करता है।
    • NSB को खेल निकायों (BCCI सहित) को मान्यता दे सकता है, निलंबित कर सकता है या रद्द कर सकता है, जाँच कर सकता है, आचार संहिता एवं सुरक्षित खेल नीति तैयार कर सकता है, राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल के माध्यम से चुनावों का विनियमन कर सकता है तथा अंतर्राष्ट्रीय अनुपालन सुनिश्चित कर सकता है।
  • राष्ट्रीय/क्षेत्रीय खेल महासंघों (अंतर्राष्ट्रीय निकायों से संबद्ध) को एक आम सभा, 15 सदस्यीय कार्यकारी समिति (कम-से-कम 2 उत्कृष्ट खिलाड़ी और 4 महिलाएँ) और आचार, विवाद समाधान, एथलीट समितियों का गठन करने का निर्देश देता है।
  • राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण (3 सदस्यीय; सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में) का गठन करता है, जिसके पास विवादों के त्वरित निपटारे के लिये सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होंगी; डोपिंग, आंतरिक विवादों और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के मामलों को सर्वोच्च न्यायालय में अपील के साथ शामिल नहीं करता है।
  • मान्यता प्राप्त निकाय सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण तभी माने जाते हैं जब उन्हें सरकारी अनुदान या वित्तीय सहायता प्राप्त हो। उन्हें CAG द्वारा लेखापरीक्षित खाते रखने होंगे और "भारत"/राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के उपयोग के लिये अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
  • केंद्र सरकार को नियम बनाने, पात्रता शर्तों में शिथिलता प्रदान करने तथा सुरक्षा, लोक व्यवस्था अथवा जन-सुरक्षा के कारणों से राष्ट्रीय टीमों की विदेशों में भागीदारी पर रोक लगाने का भी अधिकार होगा।

नोट:

  • खेल संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि 33 के अंतर्गत एक राज्य विषय है।

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025

  • यह भारत में डोपिंग-रोधी ढाँचे को सुदृढ़ करने हेतु राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी अधिनियम, 2022 में संशोधन करता है, जिसके अंतर्गत डोपिंग (प्रदर्शन बढ़ाने वाले पदार्थों का उपयोग) पर प्रतिबंध लगाया गया है तथा इसे खेल में डोपिंग के खिलाफ UNESCO सम्मेलन के अनुरूप बनाया गया है।
  • यह राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी एजेंसी (NADA) को डोपिंग-रोधी नियमों के कार्यान्वयन, परीक्षण (टेस्टिंग) तथा विनियमों के प्रवर्तन का अधिकार प्रदान करता है।
  • संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय खेलों में डोपिंग-रोधी बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है, जो NADA की निगरानी करेगा, केंद्र सरकार को परामर्श देगा तथा अनुप्रशासन ात्मक एवं अपील पैनलों से आवश्यक सूचनाएँ प्राप्त करेगा।
  • यह अधिनियम डोपिंग-रोधी नियम उल्लंघनों की एक स्पष्ट सूची निर्दिष्ट करता है, जिससे कड़े प्रवर्तन, न्यायनिर्णयन तथा अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

और पढ़ें: राष्ट्रीय खेल नीति 2025, विश्व डोपिंग रोधी रिपोर्ट 2022