प्रवासी भारतीय नागरिक योजना | 18 Aug 2025

स्रोत: बिज़नेस टुडे

गृह मंत्रालय ने प्रवासी भारतीय नागरिक/ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड रद्द करने के नियमों का विस्तार किया है जिसके तहत यदि संबंधित कार्डधारक को 2 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा सुनाई जाती है या 7 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा वाले अपराधों के लिये चार्जशीट दाखिल की जाती है, तो यह कार्ड रद्द किया जा सकेगा।

  • यह परिवर्तन नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7D के खंड (da) के अंतर्गत किया गया है।

प्रवासी भारतीय नागरिक योजना

  • परिचय: भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIOs) को पंजीकरण की अनुमति देने के लिये नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करके अगस्त 2005 में OCI योजना की शुरूआत की गई थी। 
    • OCI कार्ड भारतीय मूल के विदेशी पासपोर्ट धारकों को दिया जाता है और यह भारत आने के लिये बहु-प्रवेश, बहु-उद्देश्यीय, आजीवन वीज़ा के रूप में भूमिका निभाता है।
      • हालाँकि, OCI से दोहरी नागरिकता नहीं मिलती है।
    • कार्डधारकों को स्थानीय पुलिस के पास पंजीकरण कराने से भी छूट दी गई है, चाहे वे कितने भी समय तक वहाँ रहें।
    • वर्तमान में 4.5 मिलियन से अधिक OCI कार्डधारक हैं जिनमें सबसे अधिक संख्या में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में है।
  • पात्रता: 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के नागरिक या उस तिथि को नागरिकता के लिये पात्र और जीवन साथी (विवाहित अवधि ≥2 वर्ष) 
    • जो व्यक्ति पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक हैं या रहे हैं, उन्हें विशेष रूप से प्रवासी भारतीय नागरिक योजना से बाहर रखा गया।
  • प्रतिबंध:
    • अनिवासी भारतीयों के विपरीत इनके पास कोई राजनीतिक अधिकार नहीं (मतदान नहीं कर सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश आदि जैसे संवैधानिक पदों पर नहीं रह सकते) होते हैं।
    • अनुच्छेद 16 के तहत लोक नियोजन में अवसर का अधिकार नहीं है और विशेष रूप से अधिसूचित विषयों को छोड़कर, भारतीय सरकारी सेवाओं के लिये पात्र नहीं होते हैं।
    • अनुसंधान, मिशनरी/पत्रकारिता कार्य, पर्वतारोहण और संरक्षित/प्रतिबंधित क्षेत्रों की यात्रा के लिये इन्हें विशेष परमिट की आवश्यकता होती है।
  • कार्ड को रद्द किया जाना: 
    • धोखाधड़ी: गलत जानकारी या धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त OCI कार्ड रद्द किये जा सकते हैं।
    • संविधान के विरुद्ध कार्य: भारत के संविधान के विरुद्ध कार्य करने या भाषण देने से इसे रद्द किया जा सकता है।
    • युद्ध के दौरान शत्रु को सहायता: भारत से संबंधित किसी भी युद्ध के दौरान शत्रु की सहायता करने पर यह कार्ड रद्द किया जा सकता है।
  • गंभीर आपराधिक मामले:
    • ≥2 वर्ष के कारावास की सज़ा।
    • ≥7 वर्ष के कारावास संबंधी दंडनीय अपराधों से संबंधित चार्जशीट में नाम शामिल होना।

भारत के हितों के प्रतिकूल कार्य: यदि भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, विदेशी संबंधों या लोक हित के लिये आवश्यक समझा जाए तो इस कार्ड को रद्द किया जा सकता है

ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया कार्डधारक बनाम अनिवासी भारतीय 

पहलू

ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया कार्डधारक

अनिवासी भारतीय (NRI)

विधिक स्थिति

नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7A के तहत ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारक के रूप में पंजीकृत व्यक्ति।  

ऐसा भारतीय नागरिक जो एक निर्दिष्ट अवधि के लिये भारत से बाहर रहता है (आमतौर पर एक वित्तीय वर्ष में 182 दिनों से अधिक)। 

वीज़ा आवश्यकता

बहु-प्रवेश, आजीवन वीज़ा की सुविधा।

इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि इनके पास भारतीय पासपोर्ट होता है।

राजनीतिक अधिकार

भारतीय चुनावों में मतदान का अधिकार नहीं है।

भारतीय चुनावों में मतदान का अधिकार है, लेकिन इसके लिये उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र में भौतिक रूप से उपस्थित होना होता है।

अनुमत गतिविधियों का दायरा

अनुसंधान, मिशनरी कार्य, पर्वतारोहण, पत्रकारिता और प्रतिबंधित क्षेत्रों का दौरा जैसी गतिविधियों को छोड़कर (जिनके लिये भारतीय प्राधिकारियों से विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है), सभी गतिविधियाँ।

सभी गतिविधियाँ

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