स्टार्टअप के लिये क्रेडिट गारंटी योजना (CGSS) | 10 Oct 2022

हाल ही में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने स्टार्टअप के लिये क्रेडिट गारंटी योजना को अधिसूचित किया है।

स्टार्टअप के लिये क्रेडिट गारंटी योजना (CGSS):

  • परिचय:
    • यह योजना पात्र स्टार्टअप कोे वित्तपोषित करने के क्रम में सदस्य संस्थानों (MIs) द्वारा दिये गए ऋण को क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
      • MIs में वित्तीय मध्यस्थ (बैंक, वित्तीय संस्थान, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ) शामिल हैं। ये संस्थान ऋण देने/निवेश करने के साथ योजना के तहत अनुमोदित पात्रता मानदंड के अनुरूप होते हैं।
    • यह योजना स्टार्ट-अप्स को बंधक -मुक्त आवश्यक ऋण निधि प्रदान करने में मदद करेगी।
    • इस योजना के तहत क्रेडिट गारंटी कवर, लेन-देन आधारित और अम्ब्रेला आधारित होगा।
    • अलग-अलग मामलों में एक्सपोज़र की सीमा 10 करोड़ रुपए प्रति मामला या वास्तविक बकाया क्रेडिट राशि (जो भी कम हो) मान्य होगी।
    • लेन-देन आधारित गारंटी कवर के संबंध में गारंटी कवर सदस्य संस्थानों (MI) द्वारा एकल पात्र उधाकर्त्ताा आधार पर प्राप्त किया जाता है।
      • लेन-देन आधारित गारंटी से बैंकों/NBFCs द्वारा पात्र स्टार्टअप को ऋण देने को बढ़ावा मिलेगा।
    • अम्ब्रेला धारित गारंटी कवर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) नियमों के तहत पंजीकृत वेंचर डेट फंड (VDF) को गारंटी प्रदान करेगा।
  • लक्ष्य:
    • इसका लक्ष्य उन स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करना है जो महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं एवं अब बढ़ती ब्याज दर परिदृश्य के कारण उनके और अधिक प्रभावित होने की संभावना है तथा नए उद्यमियों को आसानी से तरलता उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

भारत में स्टार्टअप्स की स्थिति:

स्रोत: पी.आई.बी.